भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। प्रदेश में महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री में मिलने वाली 2% की छूट अब बढ़कर 4% होने जा रही है, लेकिन यह छूट नगर निगम में रजिस्ट्री कराने पर ही मिलेगी। इस पॉलिसी के तहत सरकार नगर निगम सीमा शुल्क को 3% से घटाकर 1% करेगी।
जानकारी के मुताबिक, पंजीयन विभाग विभाग ने इसके लिए मसौदा तैयार कर सरकार को भेज दिया है। सरकार अध्यादेश के जरिए इसे लागू कर सकती है।
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अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो 50 लाख की संपत्ति खरीदने वाली महिलाओं को स्टांप ड्यूटी में 2 लाख रुपये तक की बचत होगी। पंजीकरण विभाग के सूत्रों ने बताया कि सरकार को 2% की छूट के साथ सालाना 740 से 840 करोड़ का घाटा होगा। वर्तमान में नगरीय क्षेत्र में संपत्ति का पंजीयन कराने पर पंजीयन विभाग 12.5 प्रतिशत स्टांप शुल्क लेता है। गांव में यह ड्यूटी 9.5% है।
इससे पहले वर्ष 2020-21 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संपत्ति में महिलाओं को 2% पंजीकरण शुल्क की छूट दी थी, जिसके बाद पिछले साल से हर महीने 25 से 37 फीसदी तक प्रॉपर्टी महिलाओं के नाम पर खरीदी जा रही है।