भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 31 मई को जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान भोपाल में आरक्षण का फैसला होगा। सोमवार को पंचायत राज निदेशालय ने इस संबंध में कलेक्टरों को दिशा-निर्देश जारी किए। इसकी जानकारी सभी कलेक्टरों और जिला पंचायतों के कार्यालयों में 25 मई को चस्पा की जाएगी।
निदेशक पंचायत राज आलोक कुमार सिंह ने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। जानकारी के मुताबिक आबादी के हिसाब से पहले अनुसूचित जाति और फिर अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीट आरक्षित की जाएगी। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। लॉटरी निकालकर आरक्षण की प्रक्रिया की जाएगी।
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आरक्षण कुल सीटों के 50% से अधिक नहीं होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित होने के बाद, शेष सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होंगी, जो अधिकतम 35 प्रतिशत आरक्षण के अधीन होगी। पंच, सरपंच, जनपद एवं जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के साथ जिलाध्यक्ष पद के लिए 25 मई तक आरक्षण पूर्ण करने के बाद 26 मई को निदेशालय को अधिसूचना भेजी जाएगी।