नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी केवरिष्ठ नेता आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी। शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अंतरिम जमानत दी। आदेश के मुताबिक, अंतरिम जमानत नियमित जमानत तय होने तक जारी रहेगी।
पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के मामले में शायद एक पैटर्न सामने आ रहा है कि जब भी उन्हें जमानत मिलती है तो उन्हें किसी और मामले में जेल भेज दिया जाता है।
शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को जमीन हड़पने के एक मामले में उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई में देरी को लेकर खान की याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।
एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा ने कहा, “यह क्या है? उन्हें क्यों जमानत नहीं दी जा रही?”
बेंच में शामिल जस्टिस बी.आर. गवई और ए.एस. बोपन्ना ने यूपी सरकार के वकील से कहा कि खान दो साल से जेल में है, और एक या दो मामलों में यह ठीक है, लेकिन 89 मामलों में ऐसा नहीं हो सकता।
पीठ ने राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे असिस्टेंट सॉलिसीटर जनरल राजू से कहा, “जब भी आजम को जमानत मिलती है, उसे फिर से किसी और मामले में जेल भेज दिया जाता है। आप जवाब दाखिल करें। हम मंगलवार को सुनवाई करेंगे।”
न्यायमूर्ति गवई ने कहा, “यह श्रृंखला जारी रहेगी। जैसे ही वह एक मामले में जमानत पर रिहा होता है, आप एक नई प्राथमिकी दर्ज करते हैं और उसे सलाखों के पीछे रखना जारी रखते हैं।”
खान का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि इस मामले में विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह मंगलवार को तय की है।
सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को जमीन हथियाने के एक मामले में समाजवादी पार्टी के नेता की जमानत अर्जी पर फैसला लेने में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें इस मामले को छोड़कर बाकी सभी मामलों में जमानत मिल गई है।
आपको बता दे, 80 से अधिक मामलों में आजम खान पिछले 26 महीने से उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में बंद हैं। उन्हें एक केस में जमानत मिलती है तो दूसरा केस दायर हो जाता। इसके बाद आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां मंगलवार को पहली सुनवाई हुई थी।