भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में टैक्स बढ़ोत्तरी को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इसे लेकर शिवराज सरकार (Shivraj Government) द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में 28 सितंबर 2020 द्वारा उपभोक्ता प्रभार के संबंध में मध्यप्रदेश नगर पालिका नियम 2020 अधिसूचित किये गए हैं। राज्य शासन मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत उपभोक्ता प्रभार की दरों के निर्धारण में किसी भी प्रकार की वृद्धि को आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है।
बता दें कि इससे पहले गुरूवार को ही शिवराज सरकार (Shivraj government) को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाली सबसे बड़ी इंदौर (indore) नगर निगम (municipal corporation) द्वारा 1 अप्रैल से कचरा संग्रहण शुल्क, जल कर की वृद्धि को भी स्थगित कर दिया गया था। निगम द्वारा लगाए गए टैक्स के विषय पर भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, सांसद शंकर लालवानी व जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने गुरुवार को रेसीडेंसी कोठी पर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि प्रदेश सरकार से चर्चा की गई है और नए सीवरेज टैक्स के साथ ही अन्य करो में बढ़ोतरी को फिलहाल स्थागित कर दिया गया है। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने रेसीडेंसी कोठी पर इस बात की घोषणा कर कहा कि उनकी सीएम सहित अन्य मंत्रियों से चर्चा हुई है और सरकार ने कर वृद्धि को स्थागित कर दिया। मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि मंत्री भूपेंद्र सिंह से चर्चा के बाद टैक्स बढ़ोतरी स्थगित कर दी गई है। उधर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस आशय के आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसके बाद अब प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में भी टैक्स बढ़ोत्तरी को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।
2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि।