भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। कोरोना (corona) के संकट को देखते हुए शिवराज सरकार (shivraj government) ने बड़ा फैसला लिया है। किसानों के द्वारा खरीफ फसल(kharif crops) के लिए लिए जाने वाले ऋण (loan) को चुकाने की तिथि 30 जून कर दी गई है। किसानों (farmers) को 0% ब्याज दर पर सहकारी बैंक लोन देते है।
मध्य प्रदेश सरकार किसानों को 0% राशि पर सहकारी बैंकों के माध्यम से साल में दो बार उपलब्ध कराती है। यह ऋण राशि प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को दी जाती है। खरीफ फसल के लिए इसे चुकाने की तिथि 30 अप्रैल रहती है। कोरोना संकट को देखते हुए शिवराज सरकार ने यह फैसला लिया था कि 30 अप्रैल की बजाय यह तिथि 31 मई कर दी जाए लेकिन संकट के लगातार बरकरार रहने के चलते इसे एक बार फिर 15 जून तक के लिए जारी कर दिया गया।
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इसी बीच 19 मई को नाबार्ड (NABARD) ने एक पत्र जारी किया कि भारत सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण जो लॉकडाउन लगाया गया है उसमें लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और किसान अपने बकाया अल्पकालीन फसल ऋणो के भुगतान में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। नाबार्ड ने सिफारिश की थी कि किसानों को राहत देने के लिए ऋण चुकाने की राशि 30 जून कर दी जाए।
इसी के चलते शिवराज सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अल्पावधि फसल ऋण की खरीफ फसल हेतु ड्यू डेट जो पहले 15 जून की गई थी अब उसे 30 जून 2021 कर दिया जाए। इसके चलते किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और वह अब न केवल अपनी फसल मंडी में बेच सकेंगे बल्कि उसे प्राप्त राशि से अपना ऋण भी चुका सकेंगे।
क्या है शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन कृषि ऋण योजना
वर्ष 2012-13 से प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन फसल ऋण (राशि रू.3.00 लाख तक) 0 (शून्य) प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इस हेतु 11 प्रतिशत बेसरेट के आधार पर राज्य शासन द्वारा 6 प्रतिशत् ब्याज सहायता एवं शेष 5 प्रतिशत् (2+3) केन्द्र शासन द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है।