भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (madhya pradesh) में कलेक्टर (collector) सहित बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के तबादले (transfer) पर आज से पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके लिए अगर राज्य शासन को तबादला करना है तो उससे पहले आयोग की अनुमति लेनी होगी। बिना आयोग (commission) की अनुमति के राज्य शासन प्रदेश के कलेक्टरों सहित बूथ लेवल ऑफिसर के तबादले नहीं कर पाएंगे।
दरअसल मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के पुनरीक्षण को लेकर आयोग ने यह प्रतिबंध लगाया है। 15 जनवरी को आयोग द्वारा मतदाता सूची के प्रारूप का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद ही राज्य सरकार कलेक्टर, अनुभाग अधिकारी, तहसीलदार सहित बूथ लेवल ऑफिसर तक का तबादला कर पाएगी। इससे पहले राज्य सरकार को तबादले के लिए आयोग की अनुमति लेनी होगी। इस मामले में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अरुण कुमार तोमर का कहना है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के समय कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और बूथ लेवल अधिकारी के तबादले नहीं हो सकेंगे। अगर राज्य शासन को ऐसा करना है तो शासन को आयोग से अनुमति लेनी होगी।
Read More: मंत्रिमंडल विस्तार: सीएम शिवराज के बयान के बाद दावेदारों में खलबली
बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची की विशेष पुनरीक्षण का प्रारूप प्रकाशन बुधवार को कर दिया गया है। इसके लिए 1 जनवरी या उससे पहले तक नए मतदाता मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं जिसके लिए संशोधन कराने की तारीख 24 दिसंबर तक तय की गई है। वही 7 जनवरी 2021 तक इसका निराकरण किया जाएगा। इसके साथ ही 15 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।