इंदौर।
मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और सांवेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक तुलसीराम सिलावट के खिलाफ इंदौर हाई कोर्ट में चल रही दोनों चुनाव याचिकाओं में बुधवार को गवाह के बयान के रूप में याचिकाकर्ता के बयान नहीं हो सके। जानकारी के अनुसार उन्होंने इसके लिए समय ले लिया। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट के खिलाफ ये चुनाव याचिकाएं भाजपा के टिकट पर उनके सामने चुनाव लड़ने वाले राजेश सोनकर और एक अन्य निर्दलीय प्रत्याशी राहुल सिलावट ने दायर की हैं।
शपथ पत्र में गलत जानकारी दी
याचिकाकर्ताओं की तरफ से पूर्व उप महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव और सिलावट की तरफ से एडवोकेट अजय बागड़िया पैरवी कर रहे हैं। याचिकाओं में आरोप है कि सिलावट ने चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया। शपथ पत्र में अधूरी या गलत जानकारी दी है।
आरोपों को गलत बता चुके हैं स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट
मंत्री सिलावट सभी आरोपों को नकार चुके हैं। पहले गवाह के रूप में याचिकाकर्ता राहुल सिलावट के बयान बुधवार को होने थे। एडवोकेट भार्गव के मुताबिक शपथ पत्र तैयार नहीं होने से याचिकाकर्ता की तरफ से समय ले लिया गया है। कोर्ट अब मामले में 11 फरवरी को सुनवाई करेगी।