Monetary Penalty Over Banks: रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने नियमों का उल्लंघन करने पर चार बैंकों के खिलाफ सख्ती दिखाई है। आरबीआई ने गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के चार बैंक पर 4 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया है। इस बात की जानकारी केंद्रीय बैंक में गुरुवार को दी है।
तमिलनाडु के इस बैंक पर गिरी गाज
तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित कांचीपुरम सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर आरबीआई ने नाबार्ड द्वारा जारी किए गए “धोखाधड़ी-वर्गीकरण-रिपोर्टिंग और निगरानी से संबंधित दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है। इसलिए इस बैंक पर 50,000 रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। वैधानिक निरीक्षण के दौरान इस बात का खुलासा हुआ कि बैंक ने नाबार्ड को धोखाधड़ी की सूचना देने में देरी की।
कर्नाटक के इस बैंक पर चला आरबीआई का का चाबुक
रामनगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 75,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस बैंक ने विवेकपूर्ण अंतर बैंक (सकल) और काउंटर पार्टी जोखिम सीमा का पालन नहीं किया।
महाराष्ट्र के इस बैंक पर लगा 2 लाख का जुर्माना
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने नंदिनी सहकारी बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर पर गोल्ड लोन से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने निरीक्षण के दौरान पाया की बैंक बुलेट पुनर्भुगतान योजना के तहत निर्धारित नियामक सीमा से परे गोल्ड लोन स्वीकृत किया है।
गुजरात के इस बैंक पर लगी पेनल्टी
अहमदाबाद में स्थित अंबुजा सहकारी बैंक लिमिटेड पर लोन से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में केंद्रीय बैंक ने 1 लाख रुपए की पेनल्टी ठोकी है। इस बैंक ने ऐसे लोन को स्वीकृत किया, जहां निदेशक के रिश्तेदार गारंटर के रूप में खड़े थे।