UnLock हुआ भोपाल, गाइडलाइन तय, ये रहेगा खुला, इसपर प्रतिबंध

Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (madhya pradesh) की राजधानी में गुरुवार से सभी दुकानों को खोल दिया गया है। साथ ही Unlock के तहत होने वाली प्रक्रिया में अब रोजाना सुबह 6:00 बजे से रात 8:00 बजे तक दुकान खोलने पर अनुमति रहेगी। हालांकि जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, स्पा, कोचिंग सहित बाजार पर प्रतिबंध रहेगा।

वहीं राजधानी भोपाल में गुरुवार से बाजार खुलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग (social distancing) के तहत प्रोटोकॉल (protocol) की निगरानी की जाएगी। प्रशासन द्वारा कोरोना सुरक्षा दल (corona security team) बनाकर मॉनिटरिंग (monitoring) की जाएगी। इसके अलावा दुकान खोलने पर स्वयंसेवी संगठन जागरूकता फैलाएंगे। इसके अलावा राजधानी भोपाल में सरकारी ऑफिस 100%, अधिकारी और 50% कर्मचारी के साथ खुल सकेंगे। साथ ही 50 % कर्मचारी के साथ निजी ऑफिस में संचालित होंगे।

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वर वधु समस्त 20 लोगों को शादी में अनुमति होगी। इसके लिए SDM की अनुमति जरूरी होगी। अंतिम संस्कार में 10 लोग शामिल हो सकेंगे। धार्मिक स्थल पर एक बार में 4 लोग से अधिक इकट्ठे नहीं होंगे। वही अनलॉक प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक, परिवहन, मार्केट, लॉज रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, होटल की छूट रहेगी। इसके अलावा पब्लिक प्रोग्राम, ऑफिस, थिएटर, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम बन रहेंगे।

वहीं राजधानी में समस्त टीम वाले खेल आयोजन बंद रहेंगे। राजनीतिक रैली और धरना प्रदर्शन बंद रहेंगे। स्कूल-कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग नहीं खुलेंगे। वहीं जिला प्रशासन द्वारा अनुमति वाली गतिविधि को छोड़कर बाकी जगह 6 लोगों से अधिक एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया गया है।


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