भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। प्रदेश में 15 साल पुरानी सरकारी और निजी वाहनों (Old government and private vehicles) को लेकर विभाग (department) ने सख्ती की तैयारी कर ली है। जहां 15 साल पुरानी सरकारी वाहनों का रजिस्ट्रेशन (registration) नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही प्राइवेट वाहनों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट (fitness certificate) लेने की भी जरूरत होगी। माना जा रहा है कि अप्रैल महीने से प्रदेश में यह बदलाव किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Union Ministry of Transport and Highways) द्वारा नोटिफिकेशन (notification) जारी किया गया है।
दरअसल मध्य प्रदेश में 15 साल से चल रहे पुराने सरकारी वाहनों का पुनः रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही 15 साल पूरे कर चुके प्राइवेट वाहन को भी अब कमर्शियल वाहन (Commercial vehicle) की तरह फिटनेस सर्टिफिकेट लेने की जरूरत होगी। साथ ही इन प्राइवेट वाहनों पर ग्रीन टैक्स (green tax) लगाया जाएगा। इस मामले में केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर आपत्ति मांगी है। वही इन आपत्तियों का निराकरण किए जाने के बाद इन नियमों में परिवर्तन किया जाएगा।
इस मामले में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का कहना है कि नोटिफिकेशन जारी कर इस मामले में आपत्तियां मांगी गई है। आपत्तियों के आने के बाद उनका अध्ययन किया जाएगा। जिसके बाद इन आपत्तियों का निराकरण करने के बाद उसे लागू करने के लिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा।
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नए नियम के तहत 15 साल पुराने वाहन को स्क्रैप (scrap) करने के लिए तैयार वाहन मालिकों को भी फायदा दिया जाएगा। वैसे वाहन मालिकों को नई गाड़ी खरीदने के लिए पुरानी वाहन की कुल कीमत का 5 से 10% रिफंड या छुट दी जाएगी। वही 15 साल पुराने वाहन का एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कुल कीमत का 15 फ़ीसदी पैसा वाहन मालिकों को अदा करना होगा। इसके साथ ही वाहन की कीमत का 1 फ़ीसदी ग्रीन टैक्स के रूप में उनसे वसूला जाएगा।
एक आंकड़े के मुताबिक प्रदेश में 15 साल पुराने वाहनों की कुल संख्या 15 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। जिसमें करीबन 18लाख 93 हजार वाहन भोपाल जिले में है। इसके अलावा प्रदेश में 6 लाख 77 हजार सरकारी वाहन हैं। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा फरवरी महीने से वाहनों की स्क्रैप पॉलिसी (scrappolicy) के लिए नियम तैयार की जा रहे हैं। 15 साल पुरानी सरकारी और प्राइवेट वाहन वही 20 साल की आयु पूरी कर चुके कमर्शियल वाहन को स्क्रैप करने संबंधी नियम तय किए गए हैं। माना जा रहा है कि अप्रैल महीने से इन पॉलिसी को लागू किया जा सकता है।