31 जनवरी तक निपटा लें इनकम टैक्स और केवाईसी से जुड़े ये 3 काम, बदल जाएंगे कई नियम, बाद में होगा नुकसान, पढ़ें पूरी खबर

Manisha Kumari Pandey
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31 January Deadline: कुछ दिनों में जनवरी का महीना भी खत्म होने वाला है। इसी के साथ साल 2024 का दूसरा माह शुरू हो जाएगा। फरवरी का बहुत खास होता है क्योंकि इस महीने में ही केंद्र सरकार बजट पेश करती है। कई नियम और योजनाएं लागू होते हैं। 31 जनवरी 2024 तक कुछ कार्यों को पूरा करने की डेडलाइन तय की गई है। इन कार्यों को पूरा न करना आपके जेब पर सीधा असर डाल सकता है। आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। 1 फरवरी को सरकार एलपीजी सिलेंडर के कीमतों में संशोधन कर सकती है। बैंकिंग और एयरलाइन से जुड़े नियम भी लागू होने वाले हैं।

30 जनवरी तक निपटा लें टीडीएस से जुड़ा यह काम

दिसंबर 2023 तिमाही से जुड़ा त्रैमासिक TDS सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन 30 जनवरी है। बता दें कि दिसंबर 2023 में धारा 194-IA, 194-IB, 194-IM और 194S के तहत काटे गए टैक्स के लिए चालान स्टेटमेंट सबमिट करना अनिवार्य है।

केवाईसी से जुड़ा ये काम 31 जनवरी तक करें

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एक नई पहल “एक वाहन, एस फास्टैग” शुरू किया गया है। अलग-अलग वाहनों के लिए एक “FASTags” का इस्तेमाल करना होगा। आरबीआई के निर्देशानुसार 31 जनवरी को फास्टैग के लिए केवाईसी पूरा करना होगा। केवाईसी पूरी न होने बैंक फास्टैग को निष्क्रिय कर सकते हैं।

31 जनवरी है इनकम टैक्स से जुड़े इस काम की डेडलाइन

दिसंबर 2023 तिमाही के संबंध में फिक्स्ड डिपॉजिर पर ब्याज बैंकिंग कंपनी के TCS की तिमाही रिटर्न की डेडलाइन 31 जनवरी है। मतलब साल 2024 के अंतिम माह के समाप्त तिमाही के लिए भारत में किए गए निवेश से जुड़े सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड द्वारा सूचना भी 31 जनवरी तक दी जाएगी।

1 फरवरी से बदल जाएगा बैंकिंग का यह नियम

पब्लिक सेक्टर का बैंक ऑफ बड़ौदा 1 फरवरी से चेक पेमेंट से जुड़े नियमों में बदलाव करने वाला है। 31 जनवरी के बाद ग्राहकों को चेक भुगतान के लिए Positive Pay System का पालन करना होगा। नए नियम के तहत ग्राहकों द्वारा चेक की जानकारी भेजने पर भी यह क्लियर होगा। नए नियम 10 लाख रुपये से अधिक के चेक क्लियरेन्स के लिए मान्य होगा।


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