कर्जदारों के प्रॉपर्टी के कागजात खोने पर बैंकों पर गिरेगी गाज, RBI लगाएगा जुर्माना, जारी हो सकता है ये नया नियम, पढ़ें पूरी खबर

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Banking Updates: कर्जदारों के संपत्ति के दस्तावेजों के साथ लापरवाही करने या उन्हें खोने पर बैंकों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) जुर्माना लगा सकता है। केन्द्रीय बैंक की ओर से गठित बीपी कानूनगो कमिटी ने यह प्रस्ताव पेश किया है कि, “यदि कोई बैंक या कोई भी लेंडिंग इन्स्टिच्यूशन किसी भी लोन लेने वाले ग्राहक के प्रॉपर्टी के कागजात खो देता है तो उसपर जुर्माना लगाना चाहिए।” यदि आरबीआई कमिटी के प्रस्ताव को स्वीकार सकता है तो जल्द ही यह नियम लागू हो सकता है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दस्तावेजों को वापस करने में देरी पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही बैंकों को ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर कर्जदारों को मुआवजा देना पड़ सकता है। फिलहाल, इस प्रस्ताव पर आरबीआई विचार-विमर्श कर रहा है। बता दें कि लोन देते समय आमतौर पर बैंक संपत्ति के ऑरिजनल पेपर्स मांगते है और तब तक रखते हैं, जब तक लोन का भुगतान न हो जाए।


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Manisha Kumari Pandey

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