RBI Cancelled Banking License: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कार्रवाई अक्टूबर में भी जारी है। 4 अक्टूबर को आरबीआई ने एक और सहकारी बैंक का लाइसेन्स रद्द कर दिया है। गुरुवार से महाराष्ट्र अहमदनगर में स्थित नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Nagar Urban Co-Operative Bank Limited) को जमा स्वीकार करने और जमा का पुनर्भुगतान करने की अनुमति नहीं होगी।
आरबीआई ने बैंक को बताया ग्राहकों के लिए हानिकारक
बैंकिंग लाइसेन्स रद्द करने के संबंध में केन्द्रीय बैंक ने भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के सहकारी समितियों के अलावा सचिव और केन्द्रीय रजिस्ट्रार से भी आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। आरबीआई के मुताबिक इस बैंक के बाद पर्याप्त पूंजी और कमी की संभावनाएं नहीं है। यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने भी विफल रहा। यदि इसे बिजनेस इजाजत मिलती है तो बैंक जमाकर्ताओं के लिए हानिकारक है। साथ ही सार्वजनिक हित पर भी असर पड़ेगा।
ग्राहक निकाल पाएंगे इतना पैसा
रिजर्व बैंक ने बताया कि बैंक अपने वर्तमान स्थिति में वर्तमान जमाकर्ताओं को भी पूरा भुगतान करने के योग्य नहीं है। हालांकि DIGC के नियमों के तहत प्रत्येक ग्राहक अपने जमा राशि में 5 लाख रुपये तक की राशि को क्लेम कर सकते हैं। 95.15% ग्राहक अपनी पूरी राशि को प्राप्त करने के हकदार हैं। वहीं 31 मार्च, 2023 तक बैंक 294.85 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है।