RBI Action in August: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले सप्ताह चार सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया था। आरबीआई ने एक बार फिर चार बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लाखों का जुर्माना लगाया है। इनमें से तीन बैंकों पर केवाईसी संबंधित नियमों का उल्लंघन करने पर एक्शन लिया गया है। वहीं गुजरात के एक बैंक नाबार्ड फ्रॉड से संबंधित निर्देश का पालन करने में विफल रहा है।
पश्चिम बंगाल के दो बैंकों पर हुई कार्रवाई
पश्चिम बंगाल के द नबापल्ली को-ऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई ने 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक एक्सपोजर नॉर्म्स और वैधानिक/अन्य प्रतिबंध (यूएसबी) और केवाईसी सबंधित निर्देशों का पालन करने में विफल हुआ। वहीं हावड़ा के बल्ली को-ऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई ने केवाईसी से जुड़े निर्देशों का उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
इन बैंक पर लगा 5 लाख का जुर्माना
केन्द्रीय बैंक ने सबसे ज्यादा मौद्रिक पेनल्टी बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक पर लगाया है। पेनल्टी की राशि 5 लाख रुपये है। बैंक NABARD द्वारा धोखाधड़ी “फ्रॉड के वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी” निर्देश का पालन नहीं कर पाया।
क्या ग्राहकों पर होगा असर?
सेंट्रल बैंक ने द अस्का को-ऑपरेटिव बैंक पर केवाईसी से जुड़े प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल होने पर 50 हजार रुपये की पेनल्टी ठोकी है। इन सभी बैंकों के खिलाफ आरबीआई ने कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद एक्शन लिया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई खामियों को देखते हुए किया गया है। ग्राहक और बैंकों के बीच लेनदेन पर इसका कोई असर नहीं होगा।