टैक्सपेयर्स की मदद के लिए CBDT ने लॉन्च किया ई-कैंपेंन, दूर होगी आय और लेनदेन की गड़बड़, पढ़ें पूरी खबर

सीबीडीटी ने टैक्सपेयर्स की मदद के लिए ई-कैंपेंन शुरू किया है। इसके तहत कई करदाताओं को SMS या ईमेल भी भेजा है। ताकि वे सही समय पर इनकम टैक्स से जुड़ा काम निपटा सकें। 

Manisha Kumari Pandey
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CBDT Electronic Campaign: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्तीय वर्ष 2023- 24 और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक सूचना विवरण और इनकम टैक्स रिटर्न में बताई गई आय और ट्रांजेक्शन के बीच गड़बड़ियों को दूर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक अभियान शुरू किया है। जिसका उद्देश्य इस अंतर को दूर करने में टैक्स पेयर्स की मदद करना है।

सीबीडीटी ने यह शुरुआत विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अनुपालन को आसान बनाने की है। ताकि टैक्सपेयर्स अपनी जिम्मेदारियां को पूरा करने के लिए इस मौके का फायदा उठा सकें। सही समय पर इनकम टैक्स से जुड़ा काम निपटा सकें।

सीबीडीटी ने भेजा टैक्सपेयर्स को एसएमएस और ईमेल (Income Tax SMS/Email) 

यह कैंपेन लोगों को टारगेट करता है जिनकी टैक्स योग्य आय है या महत्वपूर्ण उच्च मूल्य वाले लेनदेन एआईएस में बताए गए हैं, लेकिन उन्होंने संबंधित वर्षों के लिए अब तक आईटीआर दाखिल नहीं किया है। ऐसे करदाताओं और गैर-फ़ाइलरों को एसएमएस या ईमेल के जरिए अलर्ट किया है। जिन्होनें आईटीआर में आय का पूरा खुलासा नहीं किया है, उन्हें आईटीआर अपडेट करने के लिए रिमाइंड किया है। एआईएम में दी गई सूचना से जुड़ा फीडबैक टैक्सपेयर्स AIS पोर्टल के जरिए दे सकते हैं, जो ई-फाइलिंग वेबसाइट पर उपलब्ध है।

31 दिसंबर है विलंबित आईटीआर दाखिल करने की लास्ट डेट (ITR Filing)

वित्तवर्ष 2023-24 के लिए संशोधित या विलंबित आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। वहीं वित्त वर्ष 2021-22 से संबंधित मामलों के लिए टैक्सपेयर्स 31 मार्च 2025 अपडेटेड आईटीआर दाखिल दाखिल कर सकते हैं।

 


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