GST Council Meeting: शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता 48वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक का आयोजन हुआ। मीटिंग खत्म होते ही कई बड़े फैसले भी लिये गए। इस दौरान 8 मुद्दों पर चर्चा की गई। हालांकि पहले 15 मुद्दों पर चर्चा होनी थी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अभी भी कुछ एजेंडा पर विचार करना बाकी है। ऑटोमोबाइल टैक्स से लेकर कई अन्य सेक्टर को लेकर जरूरी निर्णय लिया गया।
हुए ये बदलाव
अभियोजन शुरू करने की सीमा को डबल कर दिया गया है। अब नकली चालान प्रक्रिया को छोड़कर प्रोसिक्यूशन शुरू करने के लिमिट में वृद्धि करके 1 करोड़ से 2 कर दिया गया है। साथ ही जीएसटी एक्ट की कुछ गलतियों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सितरामण ने कहा कि टैक्स के नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा बैठक के दौरान एक एसयूवी क्या है और ऑटोमोबाइल सेगमेंट पर लागू किये गए टैक्स से जुड़े मुद्दों पर भी विचार किया गया है। दालों के छिलके पर टैक्स के रेट को 5% से घटाकर ज़ीरो कर दिया गया है।
छूट गए ये मुद्दे
बैठक में 7 एजेंडों पर कोई चर्चा नहीं हो पाई। पहले पान-मसालों और गुटखे से जुड़े मसलों पर विचार होना था, लेकिन कुछ कारण से नहीं हो पाया। रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने बताया की मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के गरौओ ने कुछ दिन पहले ही ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो को लेकर हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। लेकिन अभी तक इस ग्रुप की रिपोर्ट जीएसटी काउन्सिल के मेम्बर्स को नहीं भेजी गई है। जिसके वजह से इस मुद्दे पर चर्चा होना शेष है।
Tax rate on husk of pulses, including chilka and concentrates, has been reduced from 5% to nil.
– Revenue Secretary Shri Sanjay Malhotra while elaborating on outcomes of 48th GST Council Meeting. pic.twitter.com/PR5tUmTfxN
— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) December 17, 2022