नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्रीय सरकार (central government) ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक जीएसटी (GST) या माल और सेवा कर (good and service tax) रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख को दो महीने बढ़ा दिया। नई समय सीमा 31 अक्टूबर के बजाय 31 दिसंबर है। यह वार्षिक रिटर्न दाखिल करने वाले व्यवसायों के लिए लागू है और साथ ही साल 2019, 31 मार्च तक की ऑडिट रिपोर्ट है। इससे पहले, करदाता (taxpayer) ने नियत तारीख (fixed date) को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया था। अब, व्यवसाय 31 दिसंबर तक वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए फॉर्म GSTR-9 और सुलह कथन (Statement of reconciliation), फॉर्म GSTR-9C का उपयोग करके वार्षिक रिटर्न (annual return) दाखिल कर सकते हैं।
Extension of due dates for Annual Return and Reconciliation Statement for 2018-19 @nsitharamanoffc @ianuragthakur @FinMinIndia pic.twitter.com/bWvaFHNDir