नई दिल्ली,डेस्क रिपोर्ट। अगर आपका अकाउंट बैंक या पोस्ट ऑफिस (bank or post office) में है तो यह खबर आपके काम की खबर है क्योंकि बैंक और पोस्ट ऑफिस में 20 लाख रुपए या इससे अधिक का लेन-देन करते है तब सरकार ने इसको लेकर नए नियम बना दिए है। बता दें कि नए नियमों के मुताबिक किसी वित्त वर्ष में किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस (Bank-PO) में 20 लाख रुपए या इससे अधिक की नगदी जमा करने पर पैन और आधार देना अनिवार्य कर दिया है।
आपको बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने इनकम टैक्स (15वां संशोधन) नियम, 2022 के तहत नए नियम तैयार किए हैं जिसकी अधिसूचना 10 मई 2022 को जारी किया गया है। हालांकि ये नए नियम 26 मई से लागू होंगे। वहीं नए नियम के मुताबिक इस प्रकार के ट्रांजैक्शन किए जाने पर पैन आधार देना जरुरी होगा
इन ट्रांजैक्शन में जरूरी है पैन या आधार की डिटेल्स देना
>> एक वित्त वर्ष में किसी एक बैंकिंग कंपनी या एक को-ऑपरेटिव बैंक या एक पोस्ट ऑफिस में किसी एक या एक से अधिक खाते से 20 लाख रुपए की नगद निकासी पर।
>> एक वित्त वर्ष में किसी एक बैंकिंग कंपनी या एक कॉरपोरेटिव बैंक या किसी एक पोस्ट ऑफिस में एक या एक से अधिक खाते में नगद 20 लाख रुपए जमा करने पर।
>> बैंकिंग कंपनी, को-ऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में चालू खाता या कैश क्रेडिट अकाउंट खोलने पर।
अगर अब किसी को भी करंट अकाउंट खोलने के लिए अपना पैन कार्ड दिखाना होगा। वहीं जिन लोगों का बैंक अकाउंट पहले से भी पैन से लिंक हैं, लेकिन लेनदेन के समय उन्हें भी इस नियमों का पालन करना होगा।
दरअसल, सरकार इस कदम से ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाना चाहती है। जो कैश में बड़ा ट्रांजैक्शन तो करते हैं पर उनके पास ना तो पैन कार्ड है और ना वे आयकर रिटर्न भी नहीं भरते है। तो अब इनकम टैक्स विभाग आसानी से ऐसे ट्रांजैक्शन का पता लगा सकेगा।