काम की खबर: 31 अगस्त है ITR रिएसेसमेंट की डेडलाइन, आयकर विभाग जारी कर सकता है नोटिस, टैक्सपेयर्स करें ये काम

बजट 2024 में पुराने मामलों को एक बार फिर शुरू करने की डेडलाइन कम कर दी है। टैक्सपेयर्स को अघोषित आय से संबंधित नोटिस 31 अगस्त तक मिल सकता है।

Manisha Kumari Pandey
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ITR Re-assessment Deadline: इनकम टैक्स भरने वाले करदाताओं के लिए जरूरी खबर सामने आई है। असेसमेंट ईयर 2018-19 से अघोषित आय बताने की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2024 निर्धारित की गई है। वित्तमंत्री निर्मलासीतारमण ने बजट 2024 में पुराने मामलों को एक बार फिर शुरू करने की डेडलाइन कम कर दी है। फाइनेंस बिल 2024 के तहत इनकम टैक्स नोटिस की डेडलाइन में भी संशोधन किया है।

इन लोगों को मिल सकता है नोटिस

असेसमेंट ईयर 2018-19 के लिए जिन टैक्सपेयर्स की आय 50 लाख रुपये से अधिक है और उन्होनें अपनी इनकम साझा नहीं की है। 31 अगस्त तक आयकर विभाग उन्हें सेक्शन 148 का नोटिस जारी कर सकता है। हालांकि 148 और 148ए नोटिस जारी करने के लिए अधिकारी के पास टैक्स चोरी से संबंधित पुख्ता जानकारी होनी चाहिए। नियमों का अनुपालन करते हुए विभाग शर्तों को पूरा न करने के चलते नोटिस जारी कर सकता है। मानदंडों में संशोधन के बाद विभाग के पास ऐसी कार्रवाई करने के लिए असेसमेंट ईयर के अंत से लेकर 10 वर्ष का समय यानि 2029 तक का समय है।

टैक्सपेयर्स करें ये काम 

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस प्राप्त करने के बाद कुछ कार्यों को करना अनिवार्य हो जाता है। यदि आपको भी ऐसा नोटिस मिलता है तो जल्द से जल्द ये तीन काम करें-

  • करदाता सेक्शन 148ए के तहत नोटिस प्राप्त करने बाद 7 से 30 दिनों के भीतर जवाब दें। साथ ही अघोषित आय से जुड़ी किसी भी चिंता का समाधान करने के लिए समय के भीतर प्रतिक्रिया प्रस्तुत करें।
  • नोटिस प्राप्त होने पर सबसे पहले इसे वेरीफाइ करें। चेक करें नोटिस लोकल असेसिंग ऑफिसर या NFAC द्वारा भेजा गया है या नहीं। टाइम लिमिट को भी चेक करें।
  • टैक्सपेयर्स अपने अधिकारों को समझें। यदि आपको लगे नोटिस गलत तरीके से जारी किया है। तो इसे पुनः खोलने की अपील कर सकते हैं।

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