Income Tax Calendar: टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर, नवंबर में निपटा लें इनकम टैक्स से जुड़े ये 6 काम, वरना होगा नुकसान

नवंबर में इनकम टैक्स से जुड़े कई कामों को पूरा करने की अंतिम तिथि। आयकर विभाग के नोटिस से बचने के लिए इन कार्यों को सही पर करने की सलाह दी जाती है। 

Manisha Kumari Pandey
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Income Tax Calendar: नवंबर महीने की शुरुआत हो चुकी है। यह माह भी टैक्सपेयर्स के लिए महत्वपूर्ण है। इनकम टैक्स से जुड़े कई कार्यों को पूरा करने की डेडलाइन नवंबर में समाप्त होने वाली है। इन्हें पूरा न करने पर वित्तीय नुकसान भी हो सकता है। इसलिए सही समय पर इन कामों निपटा लें।

नवंबर में सितंबर महीने में टैक्स कटौती के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की अंतिम तिथि भी नजदीक है। अक्टूबर के लिए टीडीएस/टीसीएस भुगतान करने की डेडलाइन भी कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगी। 194IA, 194IB, 194M के तहत की गई टैक्स कटौती के लिए चालान-सह-विवरण दाखिल करने की आखिरी डेट भी करीब है।

15 नवंबर से पहले इन कार्यों को करना जरूरी (Income Tax Deadline in November)

  • टैक्सपेयर अक्टूबर 2024 के लिए 7 नवंबर तक टीडीएस या टीसीएस भुगतान कर सकते हैं।
  • 14 नवंबर तक सितंबर 2024 में धारा 194IA (फॉर्म 16बी), 194IB (फॉर्म 16सी) और 194M (फॉर्म 16डी) के तहत काटे गए टैक्स के लिए टीडीएफ प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं।
  • अक्टूबर 2024 के लिए पीएफ और ESI के लिए अंशदान जमा करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर है।
  • 15 नवंबर तक सितंबर 2024 को खत्म हुई तिमाही के लिए टीसीएस रिटर्न फॉर्म (27EQ) दाखिल कर सकते हैं।

30 नवंबर तक निपटा लें ये दो काम (Income Tax Updates) 

30 नवंबर तक अक्टूबर 2024 के लिए धारा 194IA (फॉर्म 16बी), 194IB (फॉर्म 16सी) और 194M (फॉर्म 16डी) के तहत चालान सह विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा यह दिन वित्त वर्ष 2023-24 के लिए स्थानंतरण मूल्य निर्धारण मामलों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख भी है।


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