Income Tax return file 2022: आयकर दाताओं को आयकर रिटर्न भरने का अंतिम मौका है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। अगर आपने अबतक आयकर रिटर्न जमा नहीं किया है तो नए साल से पहले करवा लें, अन्यथा इस तिथि के बाद रिटर्न जमा नहीं होगा।
दरअसल केन्द्र सरकार ने रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 जुलाई तक की मियाद दी थी। बाद में अब लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक का समय दिया है। । यदि 31 दिसंबर तक रिटर्न जमा नहीं हुआ तो बाद में रिटर्न फाइल करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। आयकर अधिनियम की धारा 139(4) के तहत बिलेटेड रिटर्न जमा करने की तारीख 31 मार्च से घटा कर 31 दिसंबर कर दी गई है।
इतनी लगेगी लेट फीस
वर्तमान में जिन करदाताओं की कुल आय पांच लाख रुपये तक है, वे एक हजार रुपये की लेट फीस के साथ अपना आयकर रिटर्न 31 दिसंबर तक जमा कर सकते हैं। जिनकी आय पांच लाख रुपये से ज्यादा हैं उन्हें 31 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच पांच हजार रुपये लेट फीस चुकाकर रिटर्न दाखिल करने का मौका दिया गया है। 31 दिसंबर के बाद करदाता के पास आयकर रिटर्न दाखिल करने का कोई मौका नहीं रहेगा।
ये भी जानना जरूरी
- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार जिन करदाताओं ने ऑनलाइन गेम्स, लॉटरी या बेटिंग के जरिए कमाई की है और इसका ब्यौरा ITR में नहीं दिया है तो उन्हें अपडेटेड ITR फाइल कर उसमें यह ब्यौरा देना होगा।
- आयकर नियमों के अनुसार जिन करदाताओं ने अपने आईटीआर में गलत जानकारी भर दी है या फिर आधी अधूरी जानकारी भरी है उन्हें भी अपडेटेड आईटीआर भरना है।
- आयकर विभाग के अनुसार ऐसे करदाता जिन्होंने एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIA) फॉर्म में दी गई जानकारियों को बिना पुष्टि किए भर दिया है और वह गलत है तो उन्हें अपडेटेड आईटीआर फाइल करने की जरूरत है।
- एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIA) फॉर्म में दी गई जानकारियों को गलत दर्शाने वाले करदाता भी आयकर विभाग के नोटिस से बचने के लिए रिवाइज या अपडेट आइटीआर (ITR-U) भर सकते हैं।