सरकार लेकर आई ये खास स्कीम, टैक्सपेयर्स को होगा लाभ, इनकम टैक्स विवादों का होगा समाधान, 1 अक्टूबर से होगी लागू 

डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम देशभर में 1 अक्टूबर से लागू होगी। इसका लाभ टैक्सपेयर्स को मिलेगा।

Income Tax Dispute Resolution Scheme

Direct Tax Vivad Se Vishwas Scheme: सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्ससेज ने “डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम” की घोषणा कर दी है। योजना के तहत इनकम टैक्स (Income Tax) से जुड़े विवादों का समाधान होगा। स्कीम 1 अक्टूबर से पूरे देश लागू होने वाली है। बता दें कि यूनियन बजट 2024-25 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस स्कीम की घोषणा की थी। इसका पहला संस्करण वर्ष 2020 में पेश किया गया है।

इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य इनकम टैक्स से जुड़े विवादित मामलों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाना है। टैक्सपेयर्स इसके जरिए बिना कानूनी लड़ाई लड़े और जुर्माने के लंबित मामलों का निपटान कर सकते हैं। योजना के नियम और फॉर्म कुछ दिनों में प्रकाशित हो सकते हैं। 31 दिसंबर 2024 से पहले सामने आने वालों को इसका लाभ मिलेगा। फाइलिंग करने वालों को कम सेटलमेंट अमाउन्ट प्रदान किया जाएगा।

कौन उठा सकता है लाभ? (Who can avail it?)

डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम का फायदा वे टैक्सपेयर्स उठा सकते हैं, जिनके पास विवाद या अपील है। ऐसी याचिकाएं जो 22 जुलाई 2024 तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आयकर अपीलीय न्यायधिकरण, आयुक्त या संयुक्त आयुक्त के पास पेंडिंग, उन्हें योजना के तहत रिसॉल्व किया जा सकता है। याचिका करदाता या टैक्स अधिकारियों द्वारा दायर हो सकती है। इतना ही नहीं विवाद समाधान पैनल के पास लंबित अपील को भी इसमें शामिल किया गया है।

स्कीम में शामिल होंगे 4 फॉर्म (Income Tax Dispute Resolution Scheme)

इस स्कीम में 4 फॉर्म शामिल होंगे। प्रत्येक विवाद के लिए एक अलग फॉर्म प्रस्तुत करना होगा। फॉर्म 1 टैक्सपेयर्स द्वारा डिक्लिएरेशन और अंडरटेकिंग फाइल के लिए होगा। अथॉरिटी द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र  के लिए फॉर्म 2 होगा। फॉर्म 3 के जरिए घोषणाकर्ता द्वारा भुगतान की जानकारी दी जाएगी। वहीं फॉर्म 4 टैक्स एरियर के फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की जानकारी दी जाएगी। फॉर्म 1 और 3 को ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर फ़ाइल करना होगा।

 


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Manisha Kumari Pandey

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