Income Tax Return Filing: आयकर विभाग ने एसेस्मेंट ईयर 2024-25 के लिए दो आईटीआर फॉर्म जारी किए हैं। नए साल की शुरुआत से पहले ही ITR फॉर्म 1 और आईटीआर फॉर्म 4 जारी हो चुके हैं। इस बार फॉर्म से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म को फरवरी या मार्च में जारी किया जाता है, लेकिन इस बार सीबीडीटी द्वारा फॉर्म को समय से तीन महीने ही जारी कर दिया गया है। वित्तवर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है।
कौन भर सकता है फॉर्म?
जिन टैक्सपेयर्स की कुल सलाना इनकम 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी, वे आईटीआर फॉर्म 1 भर पाएंगे। इसे फाइल करने की अनुमति हाउस प्रॉपर्टी, वेतन और कृषि से कमाने वाले व्यक्ति को होगी। वहीं व्यक्ति और HUF के लिए आईटीआर फॉर्म 4 जारी किया गया है। पार्टनरशिप में फर्म का संचालन करने वाले लोग भी इसे भर सकते हैं। इनकी इनकम 50 लाख रुपये तक होनी चाहिए। न्यू टैक्स रिजिम से बाहर निकलने पर ही एलीजिबल टैक्सपेयर्स फॉर्म 4 भर पाएंगे।
आईटीआर फॉर्म में किए गए कई बदलाव
इस बार आईटीआर फॉर्म में कुछ बदलाव किए गए हैं। आईटीआई फॉर्म 1 भरने वाले टैक्सपेयर्स को बैंक डीटेल की जानकारी देनी होगी। साथ ही ऑपरेशनल बैंक अकाउंट का टाइप भी बताना होगा। वहीं आईटीआर 4 भरने के लिए टैक्सपेयर्स को बताना होगा कि उन्हें वित्तवर्ष में कहाँ से कितना पैसा मिला है। इसके लिए फॉर्म में Receipts in cash का नया कॉलम जोड़ा गया है।