ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में हो गई है गलती? घबराएं नहीं, बस करें ये काम, पढ़ें पूरी खबर

आयकर विभाग आईटीआर फॉर्म में गलती को सुधारने के लिए अलग-अलग सुविधाएं प्रदान करता है। आइए जानें आईटीआर फॉर्म की किन-किन गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं?

Manisha Kumari Pandey
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income tax return

ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने की डेडलाइन खत्म होने में बस कुछ दिन ही बाकी हैं। 31 जुलाई 2024 तक करदाता आईटीआर फ़ाइल (Income Tax Return) कर सकते हैं। इसके बाद 5 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। कई लोगों के लिए आईटीआर फ़ाइलिंग की प्रक्रिया आसान नहीं होती। कभी-कभी लॉग हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हैं। जिसके बाद यह समझ नहीं आता की आईटीआर की गलतियों में सुधार कैसे करें? आयकर विभाग इनकम टैक्स रिटर्न में सुधार और बदलाव के लिए कई सुविधाएं प्रदान करता।

आईटीआर सुधार के लिए चुनें ये 3 विकल्प 

  • जिन टैक्सपेयर्स का आईटीआर वेरीफाइ नहीं हुआ है वे “Discard ITR” के ऑप्शन को चुन सकते हैं।
  • इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में सुधार के लिए आप “Revised Return” के विकल्प को भी चुन सकते हैं।
  • तीसरा ऑप्शन “Rectification” का है। इस सुविधा के जरिए उन गलतियों को सुधारा जा सकता है, जो रिकॉर्ड में स्पष्ट होते हैं।

डिस्कार्ड आईटीआर के नियम 

डिस्कार्ड आईटीआर का ऑप्शन टैक्सपेयर्स को गलत तरीके से दाखिल या अधूरे आईटीआर को छोड़ने पर एक नए सिरे से शुरुआत करने की सुविधा प्रदान करता है। कोई जटिलता या पेनल्टी की चिंता भी नहीं होती। यदि आपका आईटीआर वेरीफाइ नहीं हुआ है तो आप इस सुविधा का लाभ बार-बार उठाया सकते हैं।

रिवाइज्ड रिटर्न के नियम 

रिवाइज्ड रिटर्न का बिलटेड आईटी या डेडलाइन के बाद टैक्स रिफन्ड फ़ाइल करने वालों को भी मिलता है। व्यक्तिगत जानकारी, बैंक अकाउंट के गलत विवरण, आईटीआर फॉर्म का गलत चयन, सभी इनकम की घोषणा में गलती और छूट में हुई गलतियों में सुधार के लिए इस विकल्प को चुन सकते हैं।

  • ऑफलाइन रिटर्न फ़ाइल करने वाले करदाताओं को ऑनलाइन रिटर्न संशोधन की सुविधा नहीं मिलती है। हालांकि पेपर फॉर्मैट में आईटीआर फ़ाइल करने वाले सुपर सीनियर सिटीजन इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
  • रिवाइज्ड रिटर्न के लिए समय का खास ख्याल रखें। मूल्यांकन वर्ष समाप्ति के तीन महीने पहले या मूल्यांकन पूरा होने से पहले संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। वर्ष 2023-24 के लिए रिवाइज्ड रिटर्न की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है।
  • रिटर्न रिवाइज को आप बार-बार बिना किसी चार्ज और जुर्माने के दाखिल कर सकते हैं।

रेक्टिफिकेशन के नियम 

यदि प्रसंगिक निर्धारण वर्ष के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न CPC द्वारा संसाधित किया जाता है तो आप ई-फ़ाइलिंग अकाउंट में लॉग इन करने के बाद सीपीसी के साथ ऑनलाइन सुधार दाखिल कर सकते हैं। रिकॉर्ड में स्पष्ट गलतियों को ही सुधारया जा सकता है। यदि किसी गलती को रिवाइज्ड रिटर्न के साथ ठीक नहीं जा सकता तो आप “Rectification” ऑप्शन को चुन सकते हैं।


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