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Mon, Dec 15, 2025

पैन कार्ड को करना है आधार कार्ड से लिंक? बनाना है e PAN कार्ड? नहीं पता प्रक्रिया? आईए जानते है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

Written by:Pooja Khodani
1 जुलाई 2025 से पैन कार्ड के नए आवेदकों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है यानी अब ड्राइविंग लाइसेंस, मोटर आईडी या जन्म प्रमाण पत्र बनाना है तो पैन के साथ आधार लगेगा।
पैन कार्ड को करना है आधार कार्ड से लिंक?  बनाना  है e PAN कार्ड?  नहीं पता प्रक्रिया? आईए जानते है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

भारत के नागरिकों के पास राशन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस और आधार कार्ड के अलावा भी बहुत से दस्तावेजों का होना अनिवार्य होता है, इनमें से एक है पैन कार्ड । पैन कार्ड परमानेंट अकाउंट नंबर (Permanent Account Number- PAN) एक दस डिजिट का नंबर होता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है।पैन कार्ड एक भौतिक कार्ड है जिसमें आपका पैन के साथ-साथ नाम, जन्म तिथि, पिता या पति या पत्नी का नाम और फोटो होता है।

इसका उपयोग बैंकिंग, आयकर रिटर्न फाइलिंग, और अन्य वित्तीय लेन-देन में किया जाता है।वहीं कई सरकारी कामों के लिए पैन का आधार से लिंक होना अनिवार्य है। केन्द्र सरकार ने भी यह स्प्ष्ट कर दिया है कि अगर किसी का पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो वह वैलिड नहीं रहेगा।आधार से पैन लिंक कराने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 है।अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है या खो गया है तो ई-पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Online Process: कैसे करें पैन को आधार से लिंक

  • सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल बेवसाइट www.inmcoetax.gov.in पर जाना होगा।
  • यहां होमपेज पर दिए ‘Link Aadhaar’ के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।
  • अब आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP मिलेगा।
  • आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP के जरिए वेरीफाई करने के बाद
  • पैन को आधार से लिंक करने का प्रोसेस पूरा हो जाएगा।
  • सभी जानकारी सही होने पर आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।

 Offline Process :

  • इसके लिए आप एक एप्लिकेशन फॉर्म इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यह सभी जरूरी डॉक्यूमेंट लेकर अपने नजदीकी पैन सर्विस सेंटर या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाएं।
  • वहां जाकर आपको पैन और आधार की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी और एप्लिकेशन फॉर्म जमा करना होगा। फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक रिसीप्ट यानी रसीद दी जाएगी, जिसकी मदद से आप आसानी से प्रोसेस का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।
  • इसके लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी जरूर लेकर जाएं।एक बार चेक करें ले आपके पैन और आधार में नाम, डेट ऑफ बर्थ जैसी सभी मैच है या नहीं वरना पहले उसे ठीक करवा लें, वरना परेशान होना पड़ सकता है।

चेक करें PAN कार्ड Aadhaar से लिंक है या नहीं

  • आयकर विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट (eportal.incometax.gov.in) या (incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं।
  • आपको यहां पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा।इसके बाद पैन और आधार नंबर भरें।
  • अब आपको लॉग-इन करने के लिए यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स देनी होगी।
  • स्क्रीन पर आए नोटिफिकेशन में आपको ‘Quick Links’ को सेलेक्ट करना है।
  • इसके बाद आधार को चुनें और पैन नंबर और आधार नंबर टाइप करें।
  • अब चेकबॉक्स को सेलेक्ट करके कैप्चा दर्ज करें और सबमिट करें।
  • इसके बाद आपको आधार-पैन लिंक करने का कंफर्मेशन शो होगा।

जानिए e PAN डाउनलोड प्रक्रिया

  • अपना वेब ब्राउज़र खोलें और आधिकारिक आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं: https://www.incometax.gov.in/ क्लिक करें।
  • होमपेज पर, “क्विक लिंक्स” सेक्शन के तहत, आपको “इंस्टेंट ई-पैन” विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपको दो विकल्प दिखाई देंगे एक “नया ई-पैन प्राप्त करें” और “पैन डाउनलोड करें।
  • इसमें आप “नया ई-पैन प्राप्त करें” पर क्लिक करें और अपना आधार नंबर दर्ज करें।
  • अब जो पेज खुलेगा, इसमें आपको अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद, यह पुष्टि करने के लिए चेकबॉक्स पर निशान लगाएं कि आपने नियम और शर्तें पढ़ ली हैं और उन्हें स्वीकार कर लिया है।
  • आपके आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) भेजा जाएगा। दिए गए फ़ील्ड में ओटीपी दर्ज करें ।
  • सिस्टम आधार डेटाबेस से आपकी व्यक्तिगत जानकारी लेगा, जिसमें आपका नाम, जन्मतिथि, पता और फोटोग्राफ शामिल है, इसे वेरिफाई करें कि सभी जानकारी सही हैं और “जारी रखें” पर क्लिक करें।आपको अपना ईमेल एड्रेस सबमिट करने के लिए कहा जाएगा।
  • आपका ई-पैन जेनरेट किया जाएगा और आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर भेजा जाएगा (अगर दिया गया है) और ई-फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड के लिए भी उपलब्ध होगा।
  • अपना ई-पैन डाउनलोड करने के लिए, आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर “इंस्टेंट ई-पैन” सेक्शन पर वापस लौटें।अब “डाउनलोड पैन” पर क्लिक करें।
  • अपना आधार नंबर और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करें। इसके बाद आप अपना ई-पैन पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं।