RBI Action: नियमों को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमेशा सक्रिय रहता है। हफ्ते के पहले दिन ही आरबीआई ने 6 बैंकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। चार बैंकों पर आरबीआई पर नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में भारी जुर्माना लगाया है। वहीं दो बैंकों पर प्रतिबंध लगाते हुए बैंकिंग व्यवसाय को बंद करने का आदेश जारी किया है। इस बात की जानकारी केन्द्रीय बैंक ने 15 अप्रैल को दी है।
ग्राहकों पर भी पड़ेगा असर?
आरबीआई ने जिन बैंकों पर प्रतिबंध लगाया है, उनके ग्राहकों को एक सीमित राशि निकालने की अनुमति होगी। हालांकि जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है, इसका कोई भी असर ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा।
इन बैंकों पर लगा बैन
रिजर्व बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 35ए और पठित धारा 56 के तहत सर्वोदया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (मुंबई) और नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश पर प्रतिबंध लगाया है। दोनों बैंकों को 15 अप्रैल से कारोबार बंद करने का आदेश दिया गया है। इन्हें आरबीआई के अप्रूवल के बिना लोन या एडवांस को स्वीकृत या रिन्यू करने की अनुमति नहीं होगी। ना ही बैंकों निवेश, धन की उधारी, ताजा जमा और भुगतान की अनुमति होगी । सर्वोदया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ग्राहक केवल 15000 रुपये ही अपने खाते से विथ्ड्रॉ कर पाएंगे। नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ग्राहक अपने खाते से केवल 10,000 रुपये की निकासी कर पाएंगे। आरबीआई ने इन दोनों बैंकों के लाइसेंस रद्द नहीं किया है 6 महीने तक प्रतिबंध लागू रहे प्रभावी रहेगा। वित्तीय स्थिति में सुधार देखने के बाद आरबीआई प्रतिबंध हटाने का निर्णय भी ले सकता है।
इन बैंकों पर लगा जुर्माना
आरबीआई ने यूनाइटेड मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (कानपुर), अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (मौनथ भांजन), द नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड (महाराजगंज) और द पंचकूला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर पेनल्टी ठोकी है। सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क से संबंधित आरबीआई के निर्देशों का उल्लंघन करने पर यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 3 लाख रुपये, अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और द नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना ठोका गया है। द पंचकूला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए “एक्स्पोज़र मानदंड और वैधानिक/अन्य प्रतिबंध-UCBs से संबंधित निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहा। इसलिए इस बैंक पर 3 लाख रुपये जुर्माना ठोका गया है।