इन 5 बैंकों ने किया नियमों का उल्लंघन, आरबीआई ने उठाया सख्त कदम, ठोका भारी-भरकम जुर्माना, पढ़ें पूरी खबर

मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के 5 सहकारी बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगा है। आइए जानें इन बैंक पर RBI ने क्यों पेनल्टी लगाई है? कहीं इनमें आपका खाता तो नहीं?

Manisha Kumari Pandey
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RBI Action: नियमों का उल्लंघन करने पर एक बार फिर रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (Reserve Bank Of India) ने पांच बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पांच सहकारी बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना (Monetary Penalty)  लगाया है। इस बात की जानकारी आरबीआई ने सोमवार को दी है। इससे पहले भी केन्द्रीय बैंक ने जनवरी 2024 में 15 बैंकों पर पेनल्टी लगा चुका है। वहीं दो बैंकों का वही दो बैंकों का लाइसेंस भी रद्द कर चुका है।

मध्यप्रदेश के इस बैंक पर लगा जुर्माना

इस लिस्ट में मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित भी शामिल है। केंद्रीय बैंक ने ने इस पर सिर्फ 75000 रुपये  का जुर्माना लगाया है। यह बैंक पात्र राशि को शिक्षा और जागरूकता कोष में स्थानांतरित करने में विफल रहा।

छतीसगढ़ के इन बैंक पर चला आरबीआई का डंडा

छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में स्थित भिलाई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित पर भी आरबीआई ने शिकंजा कसा है। 50000 रुपये की पेनल्टी ठोकी है। बैंक निर्धारित आवधिक अंतराल में ग्राहकों को केवाईसी अपडेट देने में असफल रहा।

महाराष्ट्र के तीन बैंक लिस्ट में शामिल

आरबीआई ने महाराष्ट्र के तीन बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इस लिस्ट में अहमदनगर में स्थित मुला सहकारी बैंक लिमिटेड , अमरावती में स्थित डॉ पंजाबराव देशमुख अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और सोलापुर में स्थित क्रुशी सेवा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कोले शामिल हैं।

  • आरबीआई ने सबसे ज्यादा जुर्माना डॉ पंजाब राव देशमुख शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड पर लगाया है। पेनल्टी की राशि 5 लाख  रुपये है। यह बैंक नियामक सीमा से परे बुलेट पुनर्भुगतान योजना के तहत स्वीकृत स्वर्ण ऋण, ग्राहकों के जोखिम वर्गीकरण के अनुसार केवाईसी का आवधिक अपडेशन, आयोजित नहीं गए खातों में खातों के जोखिम वर्गीकरण के आवधिक समीक्षा, संदिग्ध  लेनदेन की प्रभावी पहचान और रिपोर्टिंग के हिस्से के रूप में अलर्ट देने के लिए कोई मजबूत सॉफ्टवेयर लगाने में असफल रहा इसके अलावा बैंक ने जोखिम भार वाले नए लोन और अग्रिम स्वीकृत की और एसएएफ के तहत जारी निर्देशों का 100% से अधिक उल्लंघन किया।
  • मुला सहकारी बैंक लिमिटेड पर 50000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस बैंक ने अंतर-बैंक प्रतिपक्ष एक्स्पोज़र सीमा का उल्लंघन किया।
  • क्रुशी सेवा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 50000 रुपये की पेनल्टी केंद्रीय बैंक ने ठोकी है। इस बैंक ने निर्देशकों और उनके रिश्तेदारों को लोन प्रदान किया। एएसएफ के तहत जारी विशिष्ठ निर्देशों का उल्लंघन किया

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