RBI Action: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पाँच सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने इस बात की जानकारी सोमवार को प्रेस विज्ञप्ति के जरिए दी है। इसमें से तीन बैंक गुजरात के हैं। वहीं एक बैंक तेलंगाना और एक तमिलनाडु का है। इन बैंकों के नाम द सुब्रमण्यनगर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, द स्तम्भाद्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, द हलोल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेहसाणा जिला पंचायत कर्मचारी सहकारी बैंक लिमिटेड और नवसर्जन इन्डस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हैं।
इन बैंकों पर लगा 1 लाख का जुर्माना
द सुब्रमण्यनगर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड (सेलम, तमिलनाडु) पर आरबीआई ने 25000 रुपये जुर्माना लगाया है। इस बैंक ने एक निदेशक के रिश्तेदार को लोन दिया है। द स्तम्भाद्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड (खम्मम, तेलंगाना) पर 50 हजार रुपये का जुर्माना केन्द्रीय बैंक ने लगाया है। बैंक ने निदेशकों और निदेशकों के रिश्तेदार को लोन दिया।
गुजरात के इन बैंकों पर आरबीआई ने ठोका जुर्माना
सबसे ज्यादा पेनल्टी आरबीआई ने नवसर्जन इन्डस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (अंकलेश्वर, भरूच) पर ठोंकी है, जुर्माने कि राशि 7 लाख रुपये है। बैंक ने अंतर-बैंक सकल और प्रतिपक्ष जोखिम सीमा का उल्लंघन किया है। साथ ही निर्धारित आवधिकता के अनुसार खातों के जोखिम वर्गीकरण की समीक्षा करने में भी विफल रहा। बैंक ने जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि में पात्र राशि हस्तांतरित नहीं की। मेहसाणा जिला पंचायत कर्मचारी सहकारी बैंक लिमिटेड पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक ने विवेकपूर्ण अंतर बैंक प्रतिपक्ष एक्सपोजर सीमा का उल्लंघन किया। जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि में पात्र राशि हस्तांतरित नहीं कर पाया। द हलोल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (पंचमहल) पर 2 लाख का जुर्माना लगाया है। इस बैंक ने भी विवेकपूर्ण अंतर-बैंक प्रतिपक्ष जोखिम का उल्लंघन किया। परिपक्वता की तारीख से उनके पुनर्भुगतान की तारीख तक परीपक्व सावधि जमा में ब्याज का भुगतान नहीं कर पाया है। रिजर्व बैंक ने स्पष्ट कर दिया है कि यह कार्रवाई खामियों को देखते हुए की है। ग्राहकों पर इसका असर नहीं पड़ेगा।