भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महाराष्ट्र में स्थित श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक के खिलाफ कार्रवाई की है। एक लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। इस बात की जानकारी आरबीआई ने 7 अप्रैल को एक नोटिस के जरिए दी है। बता दें ली पिछले हफ्ते ही लखनऊ में स्थित आर्यावर्त बैंक पर 36 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। वहीं मार्च में 30 से अधिक बैंकों पर गाज गिर चुकी है।
केंद्रीय बैंक के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिया है। बैंक पर केवाईसी और अन्य Banking नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। दरअसल, 31 मार्च 2024 को आरबीआई ने बैंक के फाइनेंशियल स्थिति को लेकर एक निरीक्षण किया था। इस दौरान पता चला कि बैंक कई दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है। जिसके बाद एक कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। आगे भी जांच चली। बैंक के जवाब और अन्य प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए मौद्रिक जुर्माना लगाना ही बेहतर ऑप्शन माना गया।

बैंक पर लगे 3 आरोप
बैंक निर्धारित समय के भीतर पात्र दावा न की गई राशि (Unclaimed Amount) को एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर नहीं कर पाया। इसके अलावा निर्धारित अवधि के भीतर ग्राहकों के केवाईसी को अपडेट करने में भी विफल रहा। कम से कम 6 महीने में एक बार सभी खातों के जोखिम वर्गीकरण की समीक्षा भी नहीं की।
ग्राहकों को चिंता की जरूरत नहीं
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देशभर के सभी बैंक और एनबीएफसी को रेगुलेट करता है। संचालन के लिए कई नियम निर्धारित किए गए हैं, जिसका उल्लंघन होने पर आरबीआई कार्रवाई करता है। विशेष जांच भी की जाती है। हालांकि इस एक्शन का प्रभाव ग्राहकों पर नहीं पड़ता। बैंक और कस्टमर के बीच हो रहे लेनदेन या समझौते पर कोई असर पड़ेगा। यदि आपका इस बैंक में खाता भी है तो चिंता की कोई जरूरत नहीं है। आप पहले की तरह सारी सुविधाओं का उठाने में सक्षम रहेंगे।