Bank Closed: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) पूंजी और कमाई की संभावनाएं कम होने पर उत्तरप्रदेश में स्थित अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (सीतापुर) का लाइसेंस रद्द (Bank License Cancelled) कर दिया है। आरबीआई ने 7 दिसंबर, गुरुवार से बैंक को कारोबार बंद करने का आदेश जारी बुधवार को जारी किया था।
क्या है वजह?
आरबीआई के बयान अनुसार Urban Co-operative Bank के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है। इससे बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के पठित धारा 11 (1) और धारा 22 (3) (D) के प्रावधानों का उल्लंघन रहता है।
आरबीआई ने कही ये बात
केन्द्रीय बैंक ने कहा, ” बैंक का बने रहना उसके जमाकर्ताओं के लिए हानिकारक है।” वर्तमान में बैंक अपने जमाकर्ताओं को भुगतान करने में भी सक्षम नहीं है। ऐसे में यदि इसे कारोबार जारी रखने की अनुमति मिलती है तो सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
इतनी राशि निकालने की अनुमति
इस सहकारी बैंक को जमा स्वीकार करने और पुनर्भुगतान की अनुमति 7 दिसंबर से नहीं होगी। डीआईसीजीसी एक्ट 1949 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक ग्राहक 5 लाख रुपये तक की जमा राशि को क्लेम कर सकता है। बैंक द्वारा जमा किए गए आंकड़ों के अनुसार 98.32% जमाकर्ता पूरी जमाराशि को क्लेम करने में सक्षम हैं।