नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। ग्राहकों की सहूलियत देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) अक्सर नियमों में अपडेट करता रहता है। इस बार आरबीआई ने लोन लेने वाले को बड़ी राहत दी है। यह नियम सेंट्रल बैंक ने लोन रिकवरी एजेंट्स द्वारा हुई ग्राहकों के साथ बुरे व्यवहार की शिकायत आने के बाद बनाए गए हैं।
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आरबीआई नें लोन रिकवरी एजेंट्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसका पालन करना सभी लोन देने वाले बैंकों द्वारा करना अनिवार्य होगा। शुक्रवार को आरबीआई ने निर्देश जारी करते हुए कहा की विनियमित यूनिट्स सख्त से यह सुनिश्चित करेंगी की एजेंट बकाया वसूली के दौरान ग्राहकों के कोई भी दुर्व्यवहार ना करें।
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रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई ने एक सीमा भी तय की है, सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद एजेंट्स कर्जदारों को कॉल नहीं कर पाएंगे। साथ ही आरबीआई ने निर्देश जारी करते हुए यह भी कहा की बैंक या संपत्ति पुनर्गठन संभनधित कंपनियां इन निर्देशों का सख्ती से पालन करें।
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इतना की नहीं आरबीआई ने यह भी निर्देश दिया है की कर्जदारों को किसी तरह का अनुचित मैसेज भेजने और धमकी देने से भी परहेज करने के लिए कहा है। यही रिकवरी एजेंट्स इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा।