नई दिल्ली,डेस्क रिपोर्ट। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जारी करने और संचालन पर नए गाइडलाइन्स जारी किए हैं। इन गाइडलाइन्स के अनुसार, क्रेडिट कार्ड बंद करने का पूरा प्रोसेस सात वर्किंग डेज में बैंक नहीं करता है तो बैंक कार्डधारक को अकाउंट क्लोज करने तक हर दिन 500 रुपए का जुर्माना अदा करेगी। आरबीआई ने क्रेडिट-डेबिट कार्ड को लेकर सख्ती की है।
यह भी पढ़े…शुरू होने जा रही है चार धाम यात्रा, IRCTC का ये टूर पैकेज है शानदार ऑप्शन
आपको बता दें कि इस नए गाइडलाइन का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड- इश्यूएंस एंड कंडक्ट) डायरेक्शन्स, 2022 दिया गया है। यह नए गाइडलाइन 1 जुलाई, 2022 से प्रभावी होंगे। इन गाइडलाइनों के क्रेडिट कार्ड से जुड़े कायदे-कानून भारत में ऑपरेट कर रहे शिड्युल्ड बैंक (पेमेंट्स बैंक, स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक्स और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक को छोड़कर) और NBFC पर लागू होंगे।
यह भी पढ़े…हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, 37,000 को मिलेगा लाभ, खाते में सीधे भेजी जाएगी राशि
क्रेडिट कार्ड कंपनियों के लिए नियम
>> आरबीआई ने नए गाइडलाइन में कहा कि अगर किसी क्रेडिट कार्ड होल्डर ने सभी बचे हुए अमाउंट का पेमेंट कर दिया है तो क्रेडिट कार्ड बंद करने के अनुरोध को सात दिवस के भीतर प्रोसेस करना होगा।
>> कार्ड धारक को क्रेडिट कार्ड बंद किए जाने की सूचना तुरंत SMS या ईमेल के जरिए दी जानी चाहिए।
>> कार्ड-जारीकर्ता डाक या किसी अन्य माध्यम से बंद करने का अनुरोध भेजने पर जोर नहीं देगा जिसके परिणामस्वरूप अनुरोध प्राप्त होने में देरी हो सकती है।
>> कंपनियां कार्ड धारक को पोस्ट या दूसरे माध्यम से क्लोजर रिक्वेस्ट भेजने के लिए बाध्य नहीं कर सकती हैं। इससे रिक्वेस्ट मिलने में देरी हो सकती है।
>> अगर कार्ड-जारीकर्ता करने वाली कंपनी या बैंक सात वर्किंग डेज में क्रेडिट कार्ड बंद करने का प्रोसेस पूरा नहीं करता है तो उन्हें अकाउंट क्लोज करने तक हर दिन 500 रुपए का जुर्माना देना होगा।
>> अगर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल एक साल से ज्यादा समय तक नहीं होता है तो बैंक कार्ड होल्डर को बताने के बाद क्रेडिट कार्ड अकाउंट को बंद करने का प्रोसेस शुरू कर सकता है।
>> अगर कार्ड धारक 30 दिन के भीतर कोई रिप्लाई नहीं करता है तो सभी बिल क्लियर होने की स्थिति में कार्ड इश्यूअर कार्ड को क्लोज कर सकता है।
कार्ड इश्यूअर को कार्ड बंद करने के 30 दिन के भीतर क्रेडिट इनफॉर्मेशन कंपनी को जानकारी देनी होती है।
>> क्रेडिट कार्ड अकाउंट क्लोज करने के समय अगर क्रेडिट कार्ड अकाउंट में कुछ क्रेडिट बैलेंस है तो उसे कार्ड होल्डर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है।