RBI Action: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियमों का उल्लंघन करने पर चार सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इस बात की जानकारी केन्द्रीय बैंक ने 7 अगस्त यानि आज दी है। महाराष्ट्र के दो बैंकों पर आरबीआई ने सख्ती दिखाई है। इन बैंकों के नाम श्री भाटिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (मुंबई) और वीटा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (वीटा) हैं। इसके अलावा ऐजवाल के मिरोजम अर्बन को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड और गुजरात अहमदाबाद में श्री विनायक सहकारी बैंक लिमिटेड पर पेनल्टी ठोंकी गई है।
कितनी रहा मौद्रिक जुर्माना?
श्री विनायक सहकारी बैंक “प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखने” पर आरबीआई द्वारा जारी किए निर्देशों का पालन करने में विफल हुआ। जिसके लिए सेंट्रल बैंक ने 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। श्री भाटिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर एसएएफ और केवाईसी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। समान कारणों को लेकर आरबीआई ने मिरोजम अर्बन को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। “जमा खातों में रखरखाव” के निर्देशों का उल्लंघन करने पर वीटा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 1.5 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई गई है।
ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा असर
रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि यह कदम कमियों को देखते हुए उठाया गया है। इसका असर ग्राहकों-बैंकों के बीच हो रहे लेनदेन पर नहीं होगा। सभी बैंकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। संतोषजनक जवाब न मिलने पर आरबीआई ने मौद्रिक जुर्माना लगाने का निर्णय लिया।