RBI Action: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियमों का उल्लंघन करने पर बैंक के खिलाफ अक्सर सख्त फैसले लेता रहता है। कुछ सप्ताह पहले ही आरबीआई ने सेंट्रल बैंक पर 84.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। मई में कई सहकारी बैंकों पर भी केन्द्रीय बैंक ने पेनल्टी लगाई थी। आय निर्धारण से संबंधित कुछ नियमों का पालन ना करने और नियामकीय अनुपालन में अन्य खामियों को देखते हुए आरबीआई ने पब्लिक सेक्टर के इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank) पर 2.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने बताया कि IOB आय निर्धारण पर विवेकपूर्ण मानदंड, संपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से जुड़े प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा है। 31 मार्च 2021 को बैंक के पर्यवेक्षी मुलायंकन के लिए वैधानिक निरीक्षण में बात का खुलासा हुआ कि बैंक वर्ष 2020-21 में घोषित लाभ के 25% के बराबर राशि का मिनिमम अनिवार्य ट्रांसफर अपने रिजर्व फंड में करने में विफल रहा। साथ ही बैंक ने कुछ मामलों में गैर-व्यक्तिगत घटकों के जमाराशियों पर वरिष्ठ नागरिकों लिए लागू ब्याज दरों की पेशकश की। इसके अलावा बैंक एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन ने जुड़े एटीएम के नियंत्रण उपायों को करने में भी विफल रहा।
केन्द्रीय ने बैंक को कारण बताओ नोटिस किया और प्रतिक्रिया के बाद मौद्रिक जुर्माना लगाने का फैसला लिया। आरबीआई के इस फैसले का असर ग्राहकों पर नहीं होगा। अधिनियम की धारा 46 (4) (i) और 51 (1) के साथ पठित धारा 47 ए (1) सी के प्रावधानों के तहत बैंक पर जुर्माना लगाया है। इस बात की जानकारी सेंट्रल बैंक ने रिपोर्ट जारी करके दी है।