RBI Imposed Penality: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियमों को लेकर हमेशा सख्त रहता है। अक्सर इस संबंध में बैंकों पर कार्रवाई भी करता रहता है। हाल ही में केन्द्रीय बैंक ने करूर वैश्य बैंक पर भारी जुर्माना लगाया है। बैंक द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर पूरे 30 लाख की पेनल्टी लगाई गई है। कुछ दिनों पहले ही लोन रिकीवरी एजेंटों से जुड़े गाइडलाइंस का पालन ना करने पर रिजर्व बैंक ने आरबीएल बैंक पर 2.27 करोड़ का जुर्माना लगाया था। सेंट्रल बैंक ने बयान जारी करते हुए इस फैसले की वजह भी बताई है।
दरअसल, करूर वैश्य बैंक के ऊपर सेलेक्ट स्कोर इन्स्पेक्शन किया गया था। जांच के दौरान पाया गया कि बैंक नियमों में अनदेखी कर रहा है और फ्रॉड अकाउंटस् से जुड़ी जानकारी को भी छुपा रहा है। जिसके खिलाफ आरबीआई ने एक्शन लिया है। बयान जारी करते हुए सेंट्रल बैंक ने बताया कि, ” Karur Vysya Bank ने फ्रॉड बैंक अकाउंट के बारे में रिजर्व बैंक को कोई भी जानकारी नहीं दी थी। जबकि 2026 के निर्देश के अनुसार सभी बैंकों को फ्रॉड अकाउंट की जानकारी देना अनिवार्य होता है।”