RBI Action: नियमों का अनुपालन न करने पर भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ सख्ती दिखाई है। चार सहकारी बैंक और एक एनबीएफसी पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। वहीं पश्चिम बंगाल के 10 कंपनियों का लाइसेंस (CoR) रद्द कर दिया है। इस बात की जानकारी आरबीआई ने 9 जनवरी गुरुवार को दी है।
इंडियन स्कूल फाइनेंस लिमिटेड पर मुख्य प्रबंध कार्य यानी आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए बाहरी लेखा परीक्षक को आउटसोर्स करने के आरोप में 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
इन बैंकों ने किया केवाईसी से जुड़े नियमों का उल्लंघन (KYC Rules Violation)
आरबीआई ने बेलगाम जिला राजस्व कर्मचारी सहकारी बैंक लिमिटेड (कर्नाटक), बटलागुंडु को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड (डिंडीगुल तमिलनाडु) और सिवाकसी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड (तमिलनाडु) पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। तीनों बैंक निर्धारित समय के भीतर ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड को सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री पर अपलोड करने में विफल रहें।
इस बैंक पर लगा 17 लाख का जुर्माना (RBI Monetary Penalty)
जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे कुछ उधारकर्ताओं के ऋण खातों को गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत करने में विफल रहा। इसके अलावा बचत बैंक खातों पर न्यूनतम शेष राशि न रखने के लिए फ्लैट दर के आधार पर दंडात्मक शुल्क लगाया। जबकि शुल्क सीधे कमी की सीमा के अनुपात में लगाया जाता है। इसलिए केन्द्रीय बैंक ने 17.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
इन NBFCs का लाइसेंस रद्द
- अध्याय इक्वि प्रेफ लिमिटेड
- अग्रणी क्रेडिट एंड फिन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड
- अमित गुड्स एंड सप्लायर प्राइवेट लिमिटेड
- आंचल क्रेडिट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड
- अनिका टाय-अप प्राइवेट लिमिटेड
- अनिका फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड
- एएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
- अणुव्रत ट्रांसपोर्ट सिस्टम लिमिटेड
- अपूर्व फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
- एरियॉन कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड