RBI Action: भारतीय रिजर्व बैंक ने द हॉन्गकोंग एंड शांगहाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। बता दें HSBC दुनिया के बड़े बैंकिंग और वित्तीय सेवा संस्थानों में से एक है। आरबीआई ने 24 जून को जारी एक आदेश एक तहत बैंक पर 29.60 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। एचएसबीसी पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और रुपए डोमिनेटेड को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड से संबंधित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप है।
ये है वजह
दरअसल, बैंक यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि कुछ क्रेडिट कार्ड खातों में न्यूनतम भुगतान देय की गणना करते समय कोई नकारात्मक परिशोधन नहीं था। जांच के बाद आरोप की पुष्टि होने पर बैंक के खिलाफ केन्द्रीय बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 47 ए (1)(c) के साथ पठित धारा 46 (4)(i) की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई की।
जांच के दौरान सामने आया मामला
नियमों के उल्लंघन का मामला आरबीआई द्वारा किए निरीक्षण के दौरान सामने आया। केन्द्रीय बैंक ने 31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए एक वैधानिक निरीक्षण किया था। इस दौरान दिशा निर्देशों के उल्लंघन के मामले साथ सामने आए। इसके बाद केंद्रीय बैंक में एचएसबीसी को एक नोटिस भी जारी किया और पूछा था कि, “उक्त निर्देशों का पालन न करने पर जुर्माना क्यों ना लगाया जाए।” जांच के बाद आरबीआई ने आरोपों को कायम रखते हुए मौद्रिक जुर्माना लगाने का निर्णय लिया।
आरबीआई ने क्या कहा?
इस कार्रवाई का प्रभाव ग्राहकों और बैंक के बीच हो रहे लेनदेन या समझौते पर नहीं पड़ेगा। आरबीआई ने इस बात का स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि, “यह कार्यवाही वैधानिक और नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनेदेन या समझौते की वैधता पर फैसला सुनाना नहीं है। इसके अलावा मौद्रिक जुर्माना लगाने से आरबीआई द्वारा बैंक के खिलाफ शुरू की जाने वाली किसी भी अन्य कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ेगा।”