RBI News: रिजर्व बैंक ऑफ ने लोन पेनल्टी संबंधित नियमों में कई बदलाव किये हैं। जिसके लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है। केन्द्रीय बैंक ने ड्राफ्ट में कहा है कि लोन चूक की पेनाल्टी किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था ने लिए कमाई का माध्यम नहीं बन सकती है। लेन्डर्स द्वारा पेनाल्टी पर ब्याज की वसूली करना गलत है। केन्द्रीय बैंक ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि पेनल्टी को पेनाल्टी चार्ज की तरह ही रखना देखना चाहिए।
नए ड्राफ्ट नियमों में पेनल्टी को पीनल इंटरेस्ट की तरह ना लेने की सलाह दी गई है। साथ ही इंडिविजुअल ग्राहकों पर पेनल्टी बाकी के मुकाबले कम रखने के लिए भी कहा गया है। ब्याज दर और पेनल्टी के जुड़ी शर्ते लोन एग्रीमेंट में साफ-साफ दी गई हो। साथ ऋण चूक शुल्क से जुड़ी नीति लेन्डर्स के बोर्ड की मंजूरी होना जरूरी होगा।
इतना ही नहीं आरबीआई ने लेन्डर्स को रिमाइंडर मैसेज से साथ-साथ पेनल्टी चार्ज भी बताने को कहा है। साथ इसका ब्योरा लेन्डर्स को अपने आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड भी करना होगा। आरबीआई ने ड्राफ्ट नियमों पर 15 मई तक सुभाव मांगा गया है।
नए नियम बैंक, कॉ-ऑपरेटिव, हाउसिंग कंपनी, नाबार्ड, नॉन-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों, एक्जिम बैंक और अन्य कई वित्तीय संस्थानों पर यह नियम लागू होंगे। हालांकि क्रेडिट क्रेडिट कार्ड को इन नियमों के दायरे में आता।