RBI News: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग आईटी सेवाओं की आउटसोर्सिंग को लेकर दिशानिर्देश जारी किया है। निर्देश में सभी वित्तीय इकाइयों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है आईटी सेवाओं के परिचलन के लिए किसी बाहरी एजेंसी को जिम्मेदारी देने पर उनके दायित्वों और ग्राहकों के प्रति जिम्मेदारियों में कोई कमी ना आए। आरबीआई भी वित्तीय संस्थानों पर नजर भी बनाए रखेगा।
आईटी सेवाओं की आउटसोर्सिंग के जुड़े इन निर्देशों का पालन करने के लिए सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को 1 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। केन्द्रीय बैंक के निर्देशानुसार सभी बैंकों यह सुनिश्चित करना होगा कि आउटसोर्सिंग पर काम कर रही कंपनियां भी ऊंचे मानक का पालन करें। देश के अंदर और बाहरी दोनों ही सर्विस प्रवाइड करने वाली कंपनियों पर ये नियम लागू होंगे।
केन्द्रीय बैंक ने कहा कि रेगुलेटरी एंटीटीज अपने कारोबारी मॉडल और उत्पादों और सर्विसेज़ को सपोर्ट देने के लिए आईटी और आईटी एनेब्लड सर्विसेज़ को बड़े पैमाने पर ला रही है। आउटसोर्सिंग से इन एंटीटीज का ग्राहकों के प्रति दायित्व पर कोई असर ना हो और ना ही आरबीआई की निगरानी में कोई कमी हो। इस बात का ध्यान रखते हुए निर्देश जारी किया गया है।
आरबीआई ने सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निर्देशों का अनुपालन करने के लिए 1 अक्टूबर, 2023 का समय दिया है। साथ ही सेंट्रल बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को आईटी सेवाओं की आउटसोर्सिंग की समीक्षा करने के लिए भी कहा है।