RBI Rules: कई लोग फिक्स्ड डिपॉजिट को निवेश और बचत का बेहतरीन तरीका मानते हैं। इसके लिए नॉमिनेशन भी जरूरी होता है। यदि अपने अब तक अपने एफडी के लिए नॉमिनी नहीं बनाया है तो जल्द से जल्द यह काम पूरा लें हैं। इस संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी बैंकों और एनबीएफसी को सख्त निर्देश जारी किए हैं।
हाल में आरबीआई ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को एफडी, सेविंग अकाउंट और जुड़े से जुड़े नॉमिनेशन को लेकर सर्कुलर जारी है। पुराने और नए ग्राहकों के नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी बैंकों और एनबीएफसी को सौंपी गई है।
अभी भी बैंकों में कई खाते और एफडी नॉमिनी के बिना (RBI Circular)
आरबीआई ने पाया कि बैंकों ने पास आज भी ऐसे खाते, एफडी और लॉकर हैं, जिसके लिए कोई नॉमिनी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में यदि खाताधारकों मृत्यु होने पर परिवार वालों को जमा राशि या सावधि जमा राशि प्राप्त करने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ग्राहक समय रहते नॉमिनेशन करवा लें।
बैंकों को दिए गए ये निर्देश
केन्द्रीय बैंक ने सभी बैंकों को ग्राहकों को नॉमिनेशन के फायदे बताने का निर्देश भी दिया है। साथ कस्टमर सर्विस कमिटी को बैंकिंग संस्थानों में मौजूद एफडी या खातों के नॉमिनेशन स्थिति की समीक्षा करने को कहा है। इस प्रोसेस में हो रही प्रगति की रिपोर्ट बैंकों को हर तिमाही दक्ष पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। आरबीआई ने निर्देशानुसार अब बैंक अकाउंट कहते के फॉर्म में नॉमिनी ऑप्शन को भरना अनिवार्य होगा।
बैंक एफडी नॉमिनेशन से जुड़े नियम (FD Nomination Rules)
- इंडिविजुअल, सिंगल या जॉइंट अकाउंट होल्डर नॉमिनी नियुक्त कर सकते हैं।
- नॉमिनी के तौर पर आप पैरेंट्स, भाई-बहन, पति या पत्नी और बच्चे में से कोई भी हो सकता है।
- केवल एक व्यक्ति ही नॉमिनी के तौर पर अप्वॉइंट हो सकता है।
- यदि आप निवेश के समय नॉमिनी बनाना भूल गए हैं तो यह काम बाद में ही पूरा कर सकते हैं। इसके लिए बैंक के पास संबंधित आवेदन पत्र जमा करना होता है।
- फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करते समय बैंक फार्म में नॉमिनी का विकल्प प्रदान करते हैं।
- यदि आप किसी नाबालिग नॉमिनी बना रहे हैं तो उसकी ओर से अभिभावक हस्ताक्षर करेगा। बैंक के पास नामांकित व्यक्ति और अभिभावक का नाम, पता और फोटोग्राफ जमा करना पड़ता है।