RBI Action: भारतीय रिज़र्व बैंक में दो बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। नियमों का उल्लंघन करने आरबीआई ने महाराष्ट्र के एक को-ऑपरेटिव बैंक पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण आंध्र प्रदेश के एक सहकारी बैंक का लाइसेंस कर दिया है। इस बात की जानकारी केन्द्रीय बैंक ने प्रेस विज्ञप्ति के जरिए दी है।
इस बैंक का लाइसेंस रद्द
आंध्र प्रदेश के उरावकोंडा में स्थित उरावकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। इस बैंक को बैंकिंग व्यवसाय करने की अनुमति नहीं है। यह न तो जमा स्वीकार कर सकता है ना ही इसकी वापसी कर सकता है। इस फैसले का प्रभाव ग्राहकों पर भी पड़ेगा।
ये है वजह
आरबीआई का कहना है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है। ऐसे में बैंकिंग विनियमन अधिनियम के कई प्रावधानों का अनुपालन नहीं होता है। यदि इस बैंक को चालू रहने की अनुमति दी जाती है तो यह जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक साबित होगा। बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पुनर्भुगतान करने में भी असमर्थ है। ग्राहक डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन से 5 लाख रुपए की जमा राशि की जमा बीमा राशि को क्लेम कर सकते हैं।