नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) अक्सर ग्राहकों की सुरक्षा और नियमों के पालन के लिए सख्त कदम उठाता है। सोमवार को आरबीआई ने 2 बैंकों पर लाखों का जुर्माना लगाया है। वहीं पिछले महीने भी केन्द्रीय बैंक ने तीन सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया था। एक बार फिर बैंकों को नियमों का उल्लंघन करने पर आरबीआई के सख्ती का शिकार होना पड़ा है। आरबीआई ने पुणे के राजगुरूनगर सहकारी बैंक पर 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और गुजरात के को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट पर 2 लाख का जुर्माना लगाया है।
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राजगुरूनगर सहकारी बैंक पर आरबीआई ने जुर्माना ब्याज दरों और डिपॉजिट से जुड़ी गाइडलाइन का उल्लंघन करने के कारण दोषी पाया है और 4 लाख का जुर्माना लगाया है। वहीं को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट पर जागरूकता योजना से जुड़ी नियमों में गड़बड़ी करने के आरोप है। आरबीआई ने मुताबिक दस्तावेजों की जांच के दौरान यह बात सामने आई थी जमाकर्ता एजुकेशन और अवेयरनेस फंड में करीब 10 साल से अधिक समय से रखी राशि को ट्रांसफर नहीं किया गया था, इससे जुड़ी पूछताछ के लिए आरबीआई ने को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट को नोटिस जारी किया था और कारण पूछा गया था। बैंक की ओर से जवाब मिलने के बाद ही आरबीआई ने जुर्माना का आदेश जारी किया है।
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आरबीआई ने बयान जारी करते हुए बताया की इन बैंकों पर जुर्माना सेंट्रल बैंक ने उसे मिले अधिकारों के तहत लगाया है। आरबीआई के मुताबिक बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 की धार 56, धार 46 (4) और धार 47ए (1) (C) के तहत इन बैंकों को दोषी पाया गया है। इसलिए इन बैंकों के लिए जुर्माने के आदेश जारी किये गए हैं। आरबीआई ने यह भी बताया की इसका असर ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा।