RBI Action: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दो बैंकों का लाइसेन्स रद्द कर दिया है। इस बात की जानकारी सेंट्रल बैंक ने 5 जून बुधवार को दी है। आरबीआई ने महाराष्ट्र में स्थित द मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बुलढाणा) और बेंगलुरू के शुश्रुति सौहार्दा सहकारी बैंक नियमित का लाइसेन्स रद्द कर दिया है।
शुश्रुति सौहार्दा सहकारी बैंक नियमित (Shushruti Sauharda Sahakara Bank) और मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (The Malikapur Urban Co-operative Bank) दोनों ही बैंकों को 5 जून से बैंकिंग व्यवसाय करने के अनुमति नहीं होगी। आरबीआई के मुताबिक बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है।
आरबीआई ने कहा कि, “बैंक का बने रहना उनके जमाकर्ताओं के लिए हानिकारक है। इसके अलावा दोनों बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ वर्तमान जमकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में भी असमर्थ होंगे। यदि बैंकों को बैंकिंग कारोबार की अनुमति भी दी जाती है तो सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।”
आज से इन बैंकों को जमा राशि स्वीकार करने और जमा का पुनर्भुगतान करने की अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) के नियमों के तहत 5 लाख रुपये की राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।