SEBI Action On IIFL Securities: सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ब्रोकरेज फर्म आईआईएफएल सिक्योरिटीज पर 2 साल का बैन लगाया है। इस दौरान कंपनी नए ग्राहक नहीं बना पाएगी। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने यह कार्रवाई कंपनी द्वारा क्लाइंट के फंड्स का गलत इस्तेमाल करने पर किया गया है। इस संबंध में 19 जून को सेबी ने आदेश भी जारी कर दिया है।
मार्केट रेगुलेटर द्वारा 30 जनवरी से लेकर 3 फरवरी 2014 तक कंपनी के 1 अप्रैल 2011 से लेकर 30 दिसंबर 2013 तक की अवधि के अकाउंटस् बुक की जांच की गई थी। इस दौरान सेबी ने पाया कि आईआईएफएल की गतिविधि “सेबी रेगुलेशन 1992 (स्टॉक ब्रोकर) के प्रावधानों के अनुसार नहीं थे।
आदेश के अनुसार आईआईएफएल सिक्योरिटीज से सेबी के 1993 के सर्कुलर के प्रावधानों का कई तरीकों में उल्लंघन किया है। साथ ही नियमकीय निर्देशों की अवहेलना की। कंपनी ने सबसे पहले अपने अकाउंटस् को उचित नाम नहीं दिया, जिसमें वह ग्राहकों के पैसे कलेक्ट कर रहा था। जिससे ब्रोकरेज फर्म और क्लाइंट का फंड मिल गया। जिसके बाद कंपनी ने खुद के लिए उन मिश्रित फंड का इस्तेमाल किया।
सेबी के मुताबिक कंपनी ने क्रेडिट बैलेंस क्लाइंट्स के फंड का उपयोग डेबिट बैलेंस क्लाइंट्स के ट्रेंडों के लिए किया। इतना ही खुद के ट्रेंडों को फंड करने के लिए भी क्रेडिट बैलेंस क्लाइंट्स के फंड का इस्तेमाल कर रहा था। इसके अलावा IIFL Securities ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की ओर से जारी की गई चेतावनी के बावजूद बैंक रिकॉर्ड में 45 ग्राहकों के अकाउंट में से 26 को “Client Account” के रूप में नामांकित नहीं किया था।