RBI Action: भारतीय रिजर्व बैंक में पांच बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इस लिस्ट में मध्य प्रदेश के 4 बैंक शामिल हैं। वही एक बैंक महाराष्ट्र में स्थित है। इस बात की जानकारी आरबीआई ने प्रेस विज्ञप्ति के जरिए 19 दिसंबर गुरुवार को दी है। सभी बैंकों पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है।
मध्यप्रदेश के श्री वैभव लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित (झाबुआ), गुना नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित और राज राजेश्वरी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित (शाजापुर) पर आरबीआई ने एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इंदौर परसपर सहकारी बैंक मर्यादित 4.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। भारत को-ऑपरेटिव बैंक (मुंबई) लिमिटेड पर केंद्रीय बैंक ने 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सभी बैंकों पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है।
बैंकों पर आरबीआई ने क्यों लगाया जुर्माना? (RBI Monetary Penalty)
श्री वैभव लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भारत को-ऑपरेटिव बैंक (मुंबई) लिमिटेड, गुना नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित और राज राजेश्वरी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित ने चेतावनी पत्र जारी करने के बाद भी निर्धारित समय के भीतर वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पीएसएल लक्ष्य की प्राप्ति में कमी के खिलाफ SIDBI के पास रखे गए एमएससी पुनर्वित कोर्स में निर्दिष्ट राशि जमा करने में विफल रहा। भारत को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड ने कुछ उधारकर्ताओं के लोन खातों को गैर निष्पादित परीसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत करने में विफल रहा।
क्या ग्राहकों पर पड़ेगा असर? (Bank News)
केंद्रीय बैंक ने सभी बैंकों को कारण बताओं नोटिस जारी किया था। जांच के दौरान आरोपों की पुष्टि होने पर ही यह फैसला लिया गया। आरबीआई के बयान के मुताबिक यह कार्रवाई नियमों के अनुपालन में खामियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य बैंकों और ग्राहकों के बीच कोई हो रहे लेनदेन या समझौते पर नहीं पड़ेगा।