इनकम टैक्स से जुड़े ये 9 नियम बदले, केंद्र सरकार ने किया ऐलान, करदाता जरूर जान लें, देखें खबर 

इनकम टैक्स से जुड़े नियमों बदलाव हुआ है। मिडल क्लास को राहत मिली है। अब 12.75 लाख रुपये तक की एनुअल इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा भी सरकार ने कई नए नियमों का ऐलान किया है? 

Manisha Kumari Pandey
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 की घोषणा कर दी है।  इनकम टैक्स (Income Tax) से जुड़े कई बदलाव किए गए हैं। नए नियमों का ऐलान केंन्द्र सरकार द्वारा किया गया है। जिसका प्रभाव आमजन पर पड़ेगा। इसलिए इन नियमों की जानकारी नागरिकों को होनी चाहिए।

बजट सत्र में नया आयकर विधेयक पेश करने का ऐलान कर दिया। इससे कई बदलाव होने की संभावना है। कर ढांचे में अधिक स्पष्टता और सरलीकरण आ सकता है। नई टैक्स व्यवस्था की घोषणा हो चुकी है। मिडल क्लास को राहत मिली है। टीडीएस और टीसीएस से जुड़े नियम भी बदले गए हैं। नेशनल सेविंग स्कीम और एनपीएस वात्सल्य से जुड़े नियम भी सरकार ने बदले गए हैं।

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कर व्यवस्था में बदलाव

  • 4 लाख रुपये- कोई टैक्स नहीं
  • 4 लाख से 8 लाख रुपये- 5%
  • 8 लाख रूपये से 12 लाख रुपये- 10%
  • 12 लाख रुपये से 16 लाख रुपये- 15%
  • 16 लाख रुपये से 20 लाख रुपये- 20%
  • 20 लाख रुपये से 24 लाख रुपये- 25%
  • 24 लाख रुपये और इससे अधिक- 30%

टैक्स छूट की सीमा बढ़ी

केंद्र सरकार ने सेक्शन 87ए के तहत टैक्स छूट सीमा को बढ़ा दिया है। अब 12.75 लाख रुपये तक की एनुअल इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वेतनभोगी 75,000 रुपये की मानक कटौती को क्लेम कर सकते हैं।

आईटीआर पर भी अपडेट

अपडेटेड रिटर्न यानि ITR-U फ़ाइल करने के लिए अब करदाताओं को अधिक समय मिलेगा। इनकम टैक्स रिटर्न को अपडेट करने के लिए 4 वर्ष का समय मिलेगा, जो पहले 2 वर्ष था।

वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा अतिरिक्त लाभ

वित्त मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के टैक्स लाभ और बचत छूट का ऐलान किया है। अब सीनियर सिटीजंस 1 लाख रुपये तक ब्याज कर मुक्त कमा सकते हैं। यह लिमिट पहले 50 हजार रुपये थी।

TDS और TCS से जुड़े नए नियम 

  • सरकार ने किराये के लिमिट पर टीडीएस को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दिया है।
  • विदेश धन प्रेषण पर टीडीएस को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। कर कटौती लागू होने से पहले उच्च सीमा की अनुमति प्रदान दी गई।

NSS और NPS से जुड़े बदलाव 

  • नए नियमों के तहत अब 29 अगस्त के बाद नेशनल सेविंग स्कीम अकाउंट से किया गया विथ्ड्रॉल टैक्स-फ्री होगी।
  • एनपीएस वात्सल्य खातों पर नियमित एनपीएस अकाउंट के समान ही कर लाभ मिलेगा।

मकान मालिकों के लिए सरकार की घोषणा 

सरकार ने मकान मालिकों के लिए अधिक कर लाभ का ऐलान कर दिया है। कोई व्यक्ति दो स्व-कब्जे वाली प्रॉपर्टी को शून्य कर योग्य आय से रूप में क्लेम कर सकते हैं।

 


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