दिल्ली , डेस्क रिपोर्ट । 3 फरवरी , गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ष 5, 6, 12 और 13 फरवरी को होने वाली इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट (गेट 2022) को स्थगित करने की मांग रखने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, सूर्य कांत की बेंच और विक्रम नाथ का कहना है की यह अकादमिक नीति का विषय है कि परीक्षा कब होनी चाहिए और अदालत इस क्षेत्र में प्रवेश करना उचित नहीं है । बता दें की करीब 23 हजार छात्रों ने इस याचिका पर साइन किया है ।
यह भी पढ़े … GATE 2022:- कोरोना के कारण GATE परीक्षा को स्थगित करने की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी
बेंच का कहना है कि “छात्रों ने इसके लिए तैयारी कर ली है और अदालत परीक्षा स्थगित कर छात्रों के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती है।” बुधवार को, सुप्रीम कोर्ट ने गेट को स्थगित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जतायी थी। गेट में उपस्थित होने वाले हजारों छात्रों ने कोविड -19 महामारी स्थितियों को देखते हुए परीक्षा स्थगित करने की मांग सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी ।