GATE 2022 :- सुप्रीम कोर्ट ने गेट परीक्षा स्थगित करने की याचिका को किया खारिज , 23 हजार छात्रों ने की थी परीक्षा स्थगित करने की मांग

Manisha Kumari Pandey
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Supreme Court, note for vote

दिल्ली , डेस्क रिपोर्ट ।  3 फरवरी , गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट  ने इस वर्ष 5, 6, 12 और 13 फरवरी को होने वाली इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट (गेट 2022) को स्थगित करने की मांग रखने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, सूर्य कांत की बेंच और विक्रम नाथ  का कहना है की यह अकादमिक नीति का विषय है कि परीक्षा कब होनी चाहिए और अदालत इस क्षेत्र में प्रवेश करना उचित नहीं है । बता दें की करीब 23 हजार छात्रों ने इस याचिका पर साइन किया है ।

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बेंच  का कहना है कि  “छात्रों ने इसके लिए तैयारी कर ली है और अदालत परीक्षा स्थगित कर छात्रों के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती है।” बुधवार को, सुप्रीम कोर्ट ने गेट को स्थगित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जतायी  थी।  गेट में उपस्थित होने वाले हजारों छात्रों ने कोविड -19 महामारी स्थितियों को देखते हुए परीक्षा स्थगित करने की मांग सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी ।

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बता दें कि गेट प्रवेश पत्र पहले ही जारी किया जा चुका है, और उम्मीदवार अपने घरों से गेट परीक्षा केंद्रों में जाने के लिए अपने प्रवेश पत्र का उपयोग कर्फ्यू-पास या आंदोलन पास के रूप में कर सकते हैं। IIT खड़गपुर ने एक आधिकारिक के मुताबिक “भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत GATE परीक्षा 2022 का आयोजन संस्थान, IIT खड़गपुर, परीक्षा के दिन वैध एडमिट कार्ड ले जाने वाले उम्मीदवारों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए एक पत्र जारी करता है, अर्थात गेट परीक्षा 2022 के लिए 5, 6, 12 और 13 फरवरी, 2022।” सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार GATE 2022 परीक्षा दो स्लॉट में आयोजित की जाएगी । पहला स्लॉट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और अगला स्लॉट दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच का होगा ।


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