MP : हाईकोर्ट ने छात्र को दी बड़ी राहत, स्कूल को निर्देश, जल्द मिलेगा प्रवेश

Kashish Trivedi
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जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) ने आज छात्र हित में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। फैसले में गरीब और पिछड़े वर्ग के होनहार छात्रों को तत्काल विद्यालय में प्रवेश (MP School admission) देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट के इस फैसले से छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। सुनवाई के बाद मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुश्रुत धर्माधिकारी की एकल पीठ ने गरीब और पिछड़े वर्ग के होनहार छात्र को मॉडल स्कूल में तत्काल प्रभाव देने के निर्देश दिए हैं।

दरअसल जबलपुर निवासी अहफाजुरहमान अंसारी द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय में प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई थी। छात्र को स्कूल का आवंटन भी कर दिया गया था लेकिन प्रवेश लेने गए छात्र को प्रवेश देने से मना कर दिया गया। दलील पेश करते हुए स्कूल प्रशासन ने कहा कि आठवीं कक्षा में छात्र के 50% अंक होने की वजह से उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा।


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