MP School: राज्य शिक्षा केंद्र ने स्कूलों को जारी किए निर्देश, 10 फरवरी तक कर सकेंगे आवेदन

mp school

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश शासन (MP Government) ने निजी स्कूलों (MP school) की मान्यता (Recognition) और मान्यता नवीनीकरण के लिए उन्हें बड़ी राहत दी है। दरअसल अब 10 फरवरी तक निजी स्कूलों (Private schools) की मान्यता और मान्यता नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। इसके लिए सरकार ने तारीख को में वृद्धि की घोषणा की है। दरअसल मोबाइल ऐप (Mobile app) से मान्यता आवेदन करते समय निजी स्कूल को निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के मानदंडों की पूर्ति करना अनिवार्य होगा।

इसके लिए नियम तय किए गए हैं। जिसमें निजी स्कूलों को निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के मानदंड की पूर्ति के साथ ही स्कूलों में आवश्यक अधोसंरचना, शिक्षकों की डिटेल सहित स्कूल में आवश्यक संसाधन की जियो टैग फोटो भी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इसके साथ ही मोबाइल ऐप के माध्यम से साक्ष्य आधारित मान्यता आवेदन करने और आवेदनों के निराकरण की व्यवस्था भी मोबाइल ऐप के जरिए ही की गई है।


About Author
Kashish Trivedi

Kashish Trivedi