UGC, UGC Foreign Education Guideline : यूजीसी द्वारा बड़ी तैयारी की गई है। इसके तहत विदेश से प्राप्त डिग्री को समकक्ष और मान्यता देने के लिए गाइडलाइन का मसौदा तैयार कर लिया गया है। इसी के तहत देश भर में विदेशी डिग्री को समकक्षता दी जाएगी।
मसौदा तैयार
इतना ही नहीं अनुदान आयोग ने विदेशी बोर्ड से संबंध स्कूल के साथ-साथ उच्च शिक्षण संस्थानों की विदेशी परिसर से प्राप्त योग्यताओं को मान्यता देने के लिए भी मसौदा तैयार किया है। विदेशी विश्वविद्यालय भारत के GIFT शहर में परिसर स्थापित कर रहे हैं और भारतीय विश्वविद्यालय संयुक्त डिग्री प्रदान करने के लिए विदेशी संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रही है।
यह होंगे नियम
उच्च शिक्षा नियामक ने अपने गाइडलाइन विदेशी शिक्षा संस्थानों से प्राप्त योगिता को मान्यता देने के लिए भी नियम में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, विदेशी विश्वविद्यालय के साथ अनुसंधान और शैक्षणिक सहयोग सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए क्रेडिट मान्यता को भी इसमें शामिल किया है। दिशा निर्देश के मसौदे में कहा गया है कि नियम चिकित्सा, फार्मेसी, नर्सिंग, कानून और वास्तुकला जैसे विषयों में विदेशी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रदान की गई व्यवसायिक योग्यता पर लागू नहीं होगी।
शैक्षणिक योग्यता-डिग्री के लिए दिशानिर्देश भी जारी
किसी विदेशी बोर्ड के तहत स्कूल से शैक्षणिक योग्यता या अन्य परिसर से किसी भी डिग्री के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं। यूजीसी ने स्पष्ट किया कि किसी विषय से उच्च शिक्षण संस्थानों की डिग्री को केवल तभी मान्यता दी जाएगी, जब कोई छात्र अपने देश द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में शारीरिक रूप से उपस्थित होकर कार्यक्रम को पूरा करेगा। वही प्रवेश के लिए प्रवेश स्तर की आवश्यकता भी भारत से संबंधित कार्यक्रम के समान होनी चाहिए।
मसौदा दिशा निर्देश के अनुसार प्रवेश मापदंड के नियम भारत और विदेशी देश के कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकताओं और मूल्यांकन प्रक्रियाओं की समानता के आधार पर गठित की गई स्थाई समिति द्वारा निर्धारित की गई है। वही पाठ्यक्रम की विभिन्न श्रेणियां में क्रेडिट की जांच कर इसे समांतर स्थापित किया जा सकेगा।